उत्तर प्रदेश की हरदोई पुलिस और जिला प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दो भू-माफियाओं की साढ़े चार करोड़ से अधिक कीमत की अचल संपत्ति कुर्क की।
पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स ने आज यहां बताया की अपराधियों और गैंगेस्टर अपराधियों के विरुद्ध प्रदेश सरकार में चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला प्रशासन और पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध लोगों की संपत्ति कुर्क करना शुरू कर दिया है।
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इसी क्रम में अरवल क्षेत्र के तहत भू माफिया एवं सपा के जिला महासचिव वीरे उर्फ़ वीरेंद्र सिंह यादव पर गैंगस्टर एक्ट के दर्ज़ मामले में कार्रवाई करते उसके और उसके भाई राम सागर यादव के निर्मित तीन मकान ,19 दूकान , एक स्कूल और 21 अन्य खेत व अन्य सम्पत्तियों पर प्रशासन और पुलिस की टीम ने गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसे अपने कब्जे में लिया है और उस पर सरकारी ताला डाल दिया है।
उन्होंने बताया कि कुर्क की गयी सम्पति की कीमत बाजार भाव के मुताबिक चार करोड़ साठ लाख बताई है। उन्होंने बताया कि कुर्की की कार्यवाही के दौरान राजस्व विभाग के अधिकारियों के अलावा बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात रहे। कुर्की के बाद कृषि भूमि पर सरकारी कार्रवाई का बोर्ड लगाया गया है जबकि निर्मित मकान पर सरकारी तालाबंदी कर उसे भी कुर्क किया जाना लिखा गया है।
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इस बीच भू-माफिया सपा नेता पर कार्रवाई को लेकर सपा जिलाध्यक्ष ने प्रसाशन पर राजनीतिक द्वेष के कारण कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। भू माफिया सपा नेता पर 25 जबकि उसके भाई पर सात आपराधिक मामले दर्ज़ है।