उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के चर्चित बूलगढ़ी गैंगरेप मामले में विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट कोर्ट ने चारों आरोपियों पर आरोप तय कर दिए। चार्ज तय होने को लेकर सुबह से लेकर कई घंटे तक कोर्ट में बहस चली। अब अगली सुनवाई दो मार्च को होगी।
बूलगढ़ी कांड में सीबीआई संदीप, रवि, रामू और लवकुश के खिलाफ एडीजे एससीएसटी एक्ट कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। चारों आरोपियों पर आरोप तय होने के मामले की सुनवाई थी। आरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुन्ना सिंह पुण्डीर, हरीश शर्मा और लक्ष्मीकान्त सारस्वत तीनों ही अधिवक्ता कोर्ट पहुंचे।
कई घंटे तक तीनों अधिकारियों ने अपने आरोपियों के बचाव में अदालत में तर्क प्रस्तुत किए। जबकि पीड़िता की ओर से भागीरथ सिंह सोलंकी और सीबीआई के वकील अनुराग मोदी मौजूद रहे।
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कई घंटे तक चली बहस के बाद चारों आरोपियों पर दाखिल आरोप पत्र के हिसाब से ही आरोप तय हो गए। अदालत ने गैगरेप, हत्या जैसी संगीन धाराओं में आरोपी माना है। अब दो मार्च से गवाही की प्रक्रिया शुरू होगी। सीबीआई की डिप्टी एसपी सीमा पाहुजा पूरी बहस के दौरान मौजूद रही। उनकी सीबीआई की ओर से ही कोर्ट में गवाहों को पेश किया जाएगा।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीड़िता का बड़ा भाई व उसकी भाभी दोनों मौजूद रहे। दोनों को सीआरपीएफ की कड़ी सुरक्षा में कोर्ट लाया गया। दोनों लोग कई घंटे तक कोर्ट में मौजूद रहे। पुलिस आरोपियों को कोर्ट में पेशी पर लेकर आयी तो उससे पहले ही चारों आरोपियों के परिजन कोर्ट के बाहर आकर बैठ गये।
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जैसे ही पुलिस की गाड़ी उन्हें लेकर आयी तो परिवार के लोग गाड़ी की ओर बढ़े, लेकिन कोई पास तक नहीं जा सका। दूर से ही उन्होंने अपने बच्चों को देख लिया।