• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

सहमति से पार्टनर के साथ संबंध बनाने का मतलब अबॉर्शन की सहमति नहीं

Writer D by Writer D
10/10/2021
in Main Slider, ख़ास खबर, नई दिल्ली, राष्ट्रीय
0
14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

जब कोई महिला अपने पार्टनर के साथ सहमति से संबंध बनाती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसने अपने रिप्रोडक्टिव राइट्स छोड़ दिए हैं। ये टिप्पणी दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने इसी हफ्ते रेप के आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दी है। इसी आधार पर कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। पीड़ित महिला का आरोप है कि लिव-इन में रहने के दौरान उसके पार्टनर ने उसे तीन बार जबरन गर्भपात के लिए मजबूर किया।

पूरा मामला क्या है? कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा है? रिप्रोडक्टिव राइट्स क्या होते हैं? आपको इन राइट्स के तहत क्या-क्या अधिकार दिए गए हैं? इसको लेकर भारत में क्या कानून है? और कोर्ट ने कब-कब इस संबंध में फैसले दिए हैं? इस मामले को समझने के लिए हमने वकील नितिका खेतान से बातचीत की, आइए उनसे ही समझते हैं…

मामला दिल्ली के एक कपल का है। दोनों लिव इन में रह रहे थे। रिश्ता टूटने के बाद महिला ने अपने पार्टनर पर रेप और जबरन अबॉर्शन कराने का केस कर दिया। मामले में आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उसने दिल्ली के द्वारका कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई।

आरोपी ने कहा कि उसने महिला के साथ सहमति से संबंध बनाए थे, लेकिन जब दोनों के रिश्तों में खटास आई तो महिला ने रेप का झूठा आरोप लगा दिया। इसलिए उसे जमानत मिलनी चाहिए। कोर्ट ने जबरन अबॉर्शन करने को महिला के रिप्रोडक्टिव राइट्स का हनन माना। इसी आधार पर आरोपी की याचिका खारिज कर दी गई।

ट्रैफिक पुलिस ने कैब ड्राइवर के माफ किए सभी चालान, जानिए पूरा मामला

कोर्ट ने कहा कि अगर किसी महिला ने संबंध बनाने के लिए अपनी सहमति दी है, इसका यह मतलब नहीं है कि महिला ने इस संबंध के बाद बच्चे को पैदा नहीं करने की भी सहमति दी है। यानी महिला का संबंध बनाने का मतलब यह नहीं है कि उसने अपने रिप्रोडक्टिव राइट्स भी छोड़ दिए हैं।

यौन संबंधी अधिकार और प्रजनन संबंधी अधिकार दो पूरी तरह के अलग मामले हैं। एक चीज में सहमति देने का मतलब ये नहीं है कि दूसरी चीज में भी सहमति दी है। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि कई बार प्रेग्नेंसी और अबॉर्शन से रिप्रोडक्टिव राइट्स का हनन करना शारीरिक संबंधों में सहमति के तत्व को छीन लेता है।

आसान भाषा में समझें तो रिप्रोडक्टिव राइट्स का मतलब किसी व्यक्ति की रिप्रोडक्शन हेल्थ और इसके फैसले से जुड़ा है। यानी कोई कब प्रेग्नेंट होना चाहता है, अबॉर्शन करना चाहता है, कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल करना चाहता है, और फैमिली प्लानिंग करना चाहता है। इसमें प्रेग्नेंसी के दौरान जरूरी पोषण और स्वास्थ्य सुविधाएं, प्रेग्नेंसी से पहले महिला-पुरुष दोनों की सहमति जैसी कई दूसरी बातें भी शामिल हैं।

मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के जरिए विशेष परिस्थितियों में अबॉर्शन की छूट दी जाती है। इसके मुताबिक, अगर किसी महिला को प्रेग्नेंसी की वजह से गंभीर शारीरिक या मानसिक समस्या हो सकती है तो अबॉर्शन की छूट दी जाती है। हालांकि, ये डॉक्टर की सलाह पर ही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अबॉर्शन करवाना अपराध नहीं माना जाएगा।

Tags: delhi dwarka courtdelhi newsNational newsreproductive rights
Previous Post

ट्रैफिक पुलिस ने कैब ड्राइवर के माफ किए सभी चालान, जानिए पूरा मामला

Next Post

लखनऊ गोल्फ क्लब में वोटिंग शुरू, नवनीत सहगल व मुकुल सिंघल में है मुक़ाबला

Writer D

Writer D

Related Posts

Sugar
फैशन/शैली

अब चीनी नहीं आज़माएं ये, स्वाद और हेल्थ दोनों होंगे बेहतर

06/05/2026
Vat Savitri Vrat
Main Slider

इस दिन रखा जाएगा वट सावित्री व्रत, जानें शुभ मुहूर्त और महत्व

06/05/2026
फैशन/शैली

ये पैक ऑइली स्किन पर लाएगा जादुई निखार

06/05/2026
garden
Main Slider

पौधों को कीड़े-मकोड़ों से बचाता है ये पाउ़डर, ऐेसे करें इस्तेमाल

06/05/2026
AK Sharma
Main Slider

शिक्षामित्रों का मान-सम्मान और जनकल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : ए.के. शर्मा

05/05/2026
Next Post

लखनऊ गोल्फ क्लब में वोटिंग शुरू, नवनीत सहगल व मुकुल सिंघल में है मुक़ाबला

यह भी पढ़ें

CM Yogi

सपा-कांग्रेस का गठबंधन जब हुआ, महामारी का कारण बना : सीएम योगी

16/05/2024
Powergrid

पावरग्रिड हरियाणा के 658 गांवों में शमशान घाटों व कब्रिस्तानों का करेगा पुनरुद्धार

21/11/2024
ECB disappointed at not being able to provide new pitches to India and England

भारत और इंग्लैंड को नई पिच उपलब्ध नहीं करा पाने से निराश हुई ईसीबी

16/06/2021
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version