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एससी/एसटी कानून के तहत जमानत अर्जी पर सुनवाई की समय सीमा तय

Desk by Desk
13/01/2021
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, ख़ास खबर, प्रयागराज
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hearing on sc/st act

hearing on sc/st act

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प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को व्यवस्था दी कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कानून के तहत जमानत की अर्जी या अपील पर एक समय सीमा के भीतर सुनवाई हो। उच्च न्यायालय ने कहा कि इसके लिए सरकारी वकील को इस संबंध में नोटिस जारी होने की तिथि से सात दिन पूरे होने पर संबद्ध पीठ के समक्ष जमानत की अर्जी पेश की जानी चाहिये।

आप विधायक सोमनाथ भारती की जमानत पर कल होगी सुनवाई

न्यायमूर्ति अजय भनोत की पीठ ने कहा कि जमानत की अर्जी को तेजी से आगे बढ़ाया जाना चाहिए और उचित एवं निश्चित समय सीमा के भीतर सुनवाई के लिए इसे अदालत के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। जहां कानून के तहत पीड़ित व्यक्ति के अधिकारों की हर समय रक्षा की जानी है, जमानत की अर्जी/ अपील के संबंध में नोटिस को आगे बढ़ाने में राज्य द्वारा अनुचित विलंब नहीं किया जा सकता और ना ही पीड़ित व्यक्ति जमानत याचिका पर सुनवाई को अनिश्चित काल के लिए टलवा सकता है।

Tags: familyParentsprayagraj high courtSchedule CasteVictim
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