वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के बहुचर्चित ज्ञानवापी मस्जिद-मां श्रृंगार गौरी (Gyanvapi Masjid Verdict) मामले में आज सुनवाई पूरी हो गई और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। आज शाम 4 बजे पूजा की अनुमति को लेकर फैसला आएगा। इस याचिका में शिवलिंग की पूजा की इजाजत मांगी गई थी।
दरअसल आज ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) पर कोर्ट में डबल सुनवाई चल रही है। बताया जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष आज अपनी उसी दलील को आगे बढ़ा रहा है, जिसमें उन्होंने बताया था कि केस को चलाने लायक नहीं है। फिलहाल फास्ट ट्रैक कोर्ट में पूजा का अधिकार तय करने’ की याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है और फैसला शाम 4 बजे तक के लिए रिजर्व कर लिया गया है।
ज्ञानवापी हिंदुओं को सौंपने और पूजा की मांग
दरअसल, हिंदू पक्ष ने सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) हिंदुओं को सौंपने और पूजा की मांग की गई थी। इस मामले पर 25 मई को सुनवाई हुई थी। किरण सिंह के पैरोकार याचिकाकर्ता जितेंद्र सिंह बिसेन ने कहा था कि कोर्ट ने भी मान लिया है कि इस विवाद का निपटारा जल्द से जल्द होना चाहिए।
ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने का मामला अब फास्ट ट्रैक कोर्ट के हवाले
वहीं आज वाराणसी जिले की जिला और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ज्ञानवापी में पूजा करने की मांग वाले मामले की सुनवाई की गई। जिसके बाद कोर्ट ने फैसले को रिजर्व कर दिया है। अब शाम चार बजे कोर्ट फैसले को सुनाएगी। आज ज्ञानवापी से जुड़े सभी मामलों की दो प्रमुख कोर्ट में सुनवाई हुई है। माना जा रहा है कि आज कोर्ट सर्वे के फोटोग्राफ भी जारी कर सकती है। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का रिपोर्ट सार्वजनिक ना करने की अपील की है।
शिवलिंग मिलने का दावा
वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) में एडवोकेट कमिश्नर के सर्वे के बाद कथित तौर पर शिवलिंग मिलने का दावा हिंदू पक्ष ने किया था। जिसके बाद कोर्ट ने मस्जिद में स्थित वजूखाने को सील करने का आदेश दिया था। इसके बाद से ही मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि आज (30 मई) को सभी अधिवक्ताओं को कोर्ट में सीडी मिलेगी।