• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

दिशा रवि की जमानत याचिका पर सुनवाई, पुलिस ने कहा टूलकिट के पीछे था नापाक मंसूबा

Desk by Desk
20/02/2021
in Main Slider, कर्नाटक, क्राइम, ख़ास खबर, राजनीति, राष्ट्रीय
0
दिशा रवि Disha Ravi

दिशा रवि

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली। टूलकिट मामले में गिरफ्तार दिशा रवि की जमानत याचिका पर शनिवार को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई है। एडिशनल सेशन जज धर्मेंद्र राणा की बेंच ने मामले में सुनवाई की है।

दिल्ली पुलिस ने सुनवाई के दौरान अदालत से कहा कि यह महज एक ‘टूलकिट’ नहीं था। असली मंसूबा भारत को बदनाम करने और यहां अशांति पैदा करने की थी। उन्होंने कहा कि दिशा रवि ने व्हाट्सऐप पर हुई बातचीत मिटा दी, क्योंकि वह कानूनी कार्रवाई से अवगत थी। इससे जाहिर होता है कि टूलकिट के पीछे नापाक मंसूबा था।

UPSSSC परीक्षा पाठ्यक्रम में बदलाव को योगी सरकार की मंजूरी, अधिसूचना जारी

इस दौरान दिल्ली पुलिस ने बताया कि बीते 11 जनवरी को प्रतिबंधित संगठन ‘सिख फॉर जस्टिस’ ने इंडिया गेट और लाल किला पर खालिस्तानी झंडा फहराने वाले को इनाम देने की घोषणा की थी।

इससे पहले आरोपी दिशा रवि ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। उन्होंने एक याचिका दायर करते हुए दिल्ली पुलिस को यह निर्देश देने की अपील की थी कि वह जांच सामग्री मीडिया में लीक न करें।

दिशा के वकील अभिनव सेखरी ने कहा था कि वह याचिका को हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए जाने का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद ही इस पर कोई टिप्पणी करेंगे।

याचिका में मीडिया को उनके और तीसरे पक्ष के बीच व्हॉट्सएप पर मौजूद किसी भी कथित निजी वार्तालाप की सामग्री या अन्य चीजें प्रकाशित करने से रोकने का भी अनुरोध किया गया है।

सॉलिसीटर जनरल ने कहा- नहीं लीक की कोई जानकारी

टूलकिट मामले में गिरफ्तार 22 वर्षीय पर्यावरण एक्टिविस्ट दिशा रवि की याचिका पर जवाब देते हुए सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया था कि दिल्ली पुलिस ने उनकी एफआईआर के संबंध में कोई जानकारी मीडिया में लीक नहीं की है।

Tags: Delhi high courtDelhi Hindi Samachardelhi news in hindiDelhi Policedisha ravidisha ravi activistdisha ravi casedisha ravi case newsdisha ravi climate activistdisha ravi toolkit casefarm act 2020Farm bill 2020farm laws 2020Latest Delhi News in HindiNikita jacobshantanu muluktoolkit casetoolkit case news
Previous Post

कैटरीना कैफ ने दोस्त की शादी में किया जमकर डांस, ‘अफगान जलेबी’ सॉन्ग पर

Next Post

कोरोना काल में जब राज्य और केंद्र ने मिलकर काम किया, ​तभी सफल हुआ देश: पीएम मोदी

Desk

Desk

Related Posts

CM Dhami
राजनीति

स्वच्छता का अभियान तभी सफल होगा जब इसमें होगी जन भागीदारी:

28/09/2025
CM Yogi gifts 124 development projects to Balrampur
Main Slider

जिसे जहन्नुम जाना है, वह गजवा ए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का प्रयास करे: मुख्यमंत्री

28/09/2025
The swing suddenly broke while moving
क्राइम

हवा में अटकी सांसें, चलते-चलते अचानक टूट गया झूला

28/09/2025
PM Modi
राजनीति

UNESCO की अमूर्त सांस्कृति विरासत की सूची में शामिल होगा छठ महापर्व… पीएम मोदी ने की घोषणा

28/09/2025
Swiggy sends chicken roll to SP leader Amit Yadav
उत्तर प्रदेश

नवरात्रि में स्विगी से मंगाया पनीर रोल आया चिकन, टूट गया सपा नेता का 23 साल का तप

28/09/2025
Next Post
कुपोषण के खिलाफ जंग PM Modi

कोरोना काल में जब राज्य और केंद्र ने मिलकर काम किया, ​तभी सफल हुआ देश: पीएम मोदी

यह भी पढ़ें

CUET-UG

CUET-UG री-एग्जाम के एडमिट कार्ड जारी, इस दिन आएगा रिजल्ट

16/07/2024
shukra gochar

शुक्र का कर्क राशि में गोचर, इन राशियों की बढ़ जाएगी मुश्किलें

29/05/2023
Corona

देश में कोरोना हुआ सुस्त, 24 घंटे में मिले 2.35 लाख नए मरीज

29/01/2022
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version