• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

उच्च न्यायालय ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने से नौकरी से बर्खास्तगी को माना गलत

Writer D by Writer D
18/07/2021
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज
0
Allahabad High Court

Allahabad High Court

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

शादी के बावजूद लिव इन रिलेशनशिप में रहने के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने शादीशुदा पुरुष सरकारी कर्मचारी के लिव इन रिलेशनशिप में रहने की वजह से नौकरी से बर्खास्तगी के आदेश को गलत माना है तथा कर्मचारी को नौकरी में बहाल करने का आदेश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने याची कर्मचारी गोरेलाल वर्मा की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि महज शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने के आधार पर किसी को नौकरी से बर्खास्त नहीं किया जा सकता।

अदालत ने माना कि नौकरी से बर्खास्तगी की सजा बहुत कठोर है। यह उत्तर प्रदेश सरकार सेवक आचरण नियमावली 1956 के संदर्भ में अनुचित भी है। कोर्ट ने इसी आधार पर बर्खास्तगी आदेश को रद्द करने योग्य माना।

योगी सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट के साथ यूपी में मिलेगी एंट्री

कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में जुर्माना लगाकर भी सजा दी जा सकती है। कोर्ट ने कर्मचारी को बहाल करने का निर्देश दिया है लेकिन साथ ही यह भी कहा कि याचिकाकर्ता को बर्खास्तगी की अवधि का वेतन भुगतान नहीं किया जाएगा।

सरकारी कर्मचारी गोरेलाल पर आरोप है कि वह पत्नी लक्ष्मी देवी के जीवित रहते हुए हेमलता वर्मा नाम की महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में पति-पत्नी की तरह रहने का दोषी पाया गया था। दोनों से 3 बच्चे भी हैं।

शादीशुदा रहते हुए लिव इन रिलेशनशिप में रहने की वजह से गोरे लाल वर्मा को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। अपने बर्खास्तगी आदेश को इस कर्मचारी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

Tags: High CourtPrayagraj Newsup news
Previous Post

इस राज्य की लेडी डॉन गिरफ्तार, देशी पिस्तौल और कारतूस बरामद

Next Post

9 माह की बच्ची के साथ हैवानियत, गंभीर हालत में हायर मेडिकल सेंटर रेफर

Writer D

Writer D

Related Posts

उत्तर प्रदेश

परिजनों से बिछड़े बच्चों की वापसी के बाद भी उनका पूरा ख्याल रखेगी योगी सरकार

26/09/2026
उत्तर प्रदेश

योगी सरकार के डिजिटल हेल्थ विजन को मिलेगी नई रफ्तार, 25 पदों पर होगी भर्ती

26/09/2026
Main Slider

यूपी में बारिश का रेड अलर्ट, 8 जिलों में भारी बारिश का खतरा; CM ने DM को दिए फील्ड में रहने के निर्देश

26/09/2026
Business

बैंक हड़ताल के बीच रविवार को खुलेंगे बैंक, ग्राहकों को भेजा गया जरूरी मैसेज

26/09/2026
CM Yogi- PM Modi
उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई दिल्ली में की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से शिष्टाचार भेंट

26/09/2026
Next Post
child crime

9 माह की बच्ची के साथ हैवानियत, गंभीर हालत में हायर मेडिकल सेंटर रेफर

यह भी पढ़ें

dilip ghosh

दिलीप घोष की बैठक में हंगामा, BJP कार्यकर्ताओं ने किया घेराव

05/06/2021
pm modi

बाकी चार दौर का मतदान, दीदी का पत्ता साफ हो जाएगा : मोदी

17/04/2021
Chandrayaan-3

Chandrayaan-3 से अलग हुआ विक्रम लैंडर, अब अकेले करेगा चांद तक का सफर

17/08/2023
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version