हाथरस। हाथरस मामले में हाईकोर्ट 11 पेज का हाईकोर्ट का सख्त आदेश जारी किया है। साथ ही पीड़ित परिवार को कड़ी सुरक्षा का आदेश दिया है। डीएम हाथरस व एडीजी एलओ पर हाईकोर्ट बेहद नाराज है।
प्रशासन के तर्क रेप नहीं होने वाले बयान पर कोर्ट बेहद खफा है। कोर्ट ने निलंबित एसपी विक्रांत वीर की पेश होने के आदेश दिया है। हाईकोर्ट की 2 नवंबर को हाईकोर्ट में अगली पेशी होगी।
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कोर्ट ने मीडिया,राजनीतिक दलों से कहा कि अनावश्यक बयानबाजी से बचें। मीडिया जिम्मेदारी से रिपोर्टिंग करें। सीबीआई जांच मीडिया से शेयर नहीं करेगी। जांच की प्रगति पब्लिक डोमेन में न रखें। हाईकोर्ट ने महिला सुरक्षा को लेकर नीति बनाए जानें के निर्देश दिए हैं। रात में दुष्कर्म पीड़िता की लाश जलाने को लेकर कोर्ट बेहद नाराजगी जताई है। कोर्ट ने पूछा कि बिना परिवार की मंजूरी लाश क्यों जलाई? डीएम, एडीजी एलओ पर सख्त टिप्पणी की है। साथ ही डीएम हाथरस का बयान विरोधाभाषी बताया है।