उत्तर प्रदेश सरकार ने थानों में दो तिहाई निरीक्षक व एक तिहाई उपनिरीक्षकों को थानाध्यक्ष बनाये जाने के नियम पर आज संशोधन करते हुये साफ कहा कि यदि जिलो में योग्य, कर्मठ, कार्यकुशल निरीक्षक न मिल पाये तो पचास फीसदी उपनिरीक्षकों को ही थानाध्यक्ष बना दिया जाये,जिससे जनता व विभाग मे अच्छा संदेश जायेगा।
अपर जिलाधिकारी विनय प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस महकमे में अब शासन ने योग्यता के आधार पर थानाध्यक्ष बनाने का फैसला लिया है। दो दिन पहले शासन ने कहा था कि दो तिहाई थानो में निरीक्षक व एक तिहाई थानों में उपनिरीक्षकों को थाने का प्रभार सौपा जायेगा ।
कल देर रात सरकार ने इस आदेश मे संशोधन करते हुये साफ कहा है कि यदि दो तिहाई थानों में निरीक्षको की नियुक्ति में योग्य, कर्मठ, उपयुक्त, कर्तव्यनिष्ठ व्यवहारकुशल नही मिलते है तो थानों में पचास फीसदी उपनिरीक्षकों की ही नियुक्ति कर दी जाये। इससे पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ेगा तथा समाज में एक अच्छा संदेश जायेगा। इसकी जिम्मेदारी पुलिस कप्तान को सौपी है।
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अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने इस संशोधन का पत्र महानिदेशक को लिखा है। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व हमीरपुर ने बताया कि इस मामले की जानकारी पुलिस कप्तान हमीरपुर को दे दी गयी है यह पहला मौका है जब शासन ने उपनिरीक्षकों का मनोबल बढ़ाने का काम किया है।
कई उपनिरीक्षक एसे है जो बहुत ही योग्य व शिक्षित है मगर उनको थानाध्यक्ष बनने के लिये कई साल तक संर्घष करना पड़ता था। शासन को उम्मीद है कि इस आदेश के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार आयेगा तथा जनता व पुलिस विभाग में एक मधुर संबंध बनेगे।