अगर आपने अब तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) नहीं भरा है तो जल्द फाइल कर दें. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2022-23 के लिए टैक्स रिटर्न भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई तय की है. इस तारीख के बाद अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है.
IT डिपार्टमेंट बार-बार टैक्सपेयर्स को टैक्स रिटर्न भरने की सलाह दे रहा है. समय रहते आप बिना पेनाल्टी के टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करके अपना टैक्स रिफंड भी पा सकते हैं. आईये जानते हैं आप ITR कैसे भर सकते हैं और रिफंड पा सकते हैं.
दरअसल, अगर आपका टैक्स टोटल देनदारी से ज्यादा कटा है तो आप इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग रिफंड ले सकते हैं. साथ ही आप अपने रिफंड का स्टेटस भी पता कर सकते हैं.
न करें ये गलती
ITR फाइलिंग के समय टैक्सपेयर्स कई बार कुछ छोटी-मोटी गलतियां कर बैठते हैं. इस कारण उन्हें रिफंड मिलने में देरी हो जाती है. अगर आप भी पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको कुछ गलतियां करने से बचना चाहिए. जैसे आपको ITR filing पोर्टल पर अपनी सही जानकारी भरनी होगी.
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बैंक अकाउंट डिटेल्स से लेकर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी आपको सही भरनी होगी. सही डिटेल्स न भरने पर आपको रिफंड मिलने में दिक्कत हो सकती है. साथ ही आपको इनकम टैक्स का नोटिस भी मिल सकता है. ध्यान रखें कि इनकम टैक्स आपकी सभी डिटेल्स को वेरीफाई करता है उसके बाद ही रिफंड जारी करता है.
ऐसे चेक करें अपना रिफंड
आप ITR फाइल करने के बाद अपना रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं. इसके लिए आपको ई-फाइलिंग पोर्टल पर विजिट करके नो योर रिफंड स्टेटस पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आपको अपने पैन नंबर, असेसमेंट ईयर और मोबाइल नंबर डालना होगा. इसके बाद आपके मोबाइल पर OTP आएगा। OTP डालने के बाद आपको मिनटों में अपने इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस दिखने लगेगा.