गाजीपुर। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम राकेश कुमार सप्तम की अदालत ने गुरुवार को साढे तीन वर्ष की मासूम के साथ दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 साल के कठोर कारावास (Imprisonment) और 25 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी।
अभियोजन के अनुसार थाना सादात क्षेत्र के एक गांव निवासी थाना बहरियाबाद में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी साढ़े तीन वर्षीय पुत्री दादी के साथ रिश्तेदारी दादी की बहन के घर विवाह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गई थी। बच्ची छोटे बच्चों के साथ दरवाजे पर 25 नवंबर को 2022 खेल रही थी। अभियुक्त जंग बहादुर मुसहर निवासी बरौली थाना शादियाबाद ने उसे टॉफी दिलवाने का लालच देकर जबरदस्ती उठा ले गया।
परिजनों ने बच्ची की तलाश करने लगे जो दूसरे गांव में मिली। उसके साथ जंग बहादुर मुसहर ने दुष्कर्म किया था। उसी रात अभियुक्त गिरफ्तार हुआ। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। न्यायालय में प्रथम दृष्टया आरोप दो जनवरी 2023 को बनाया गया। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को धारा 363 376 ए बी और धारा 5 एम /6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा (Imprisonment) सुनाइ है।