पंचायतीराज मंत्रालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार सिटीजन चार्टर को ग्राम पंचायतों में लागू किये जाने के मद्देनजर एक जुलाई से 15 अगस्त के बीच ‘‘मेरी पंचायत-मेरा अधिकार-जन सेवायें हमारे द्वार’’ अभियान का संचालन किया जायेगा।
यह जानकारी पंचायतीराज विभाग की निदेशक श्रीमती किंजल सिंह ने आज यहां दी। उन्होंने बताया कि पंचायतीराज मंत्रालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार सिटीजन चार्टर को ग्राम पंचायतों में लागू किये जाने के मद्देनजर एक जुलाई से 15 अगस्त के मध्य ‘‘मेरी पंचायत-मेरा अधिकार-जन सेवायें हमारे द्वार’’ अभियान का संचालन किया जाना है। इस अभियान के तहत ग्राम पंचायतें प्रदेश सरकार द्वारा जारी माॅडल सिटीजन चार्टर को अपनी आवश्यकतानुसार संशोधित करते हुए ग्राम सभा की बैठक का आयोजन कर 15 अगस्त, तक अपनी-अपनी ग्राम पंचायतों में सिटीजन चार्टर को लागू करेंगी।
उन्होंने बताया कि सिटीजन चार्टर के तहत पंचायतें अपना विजन, मिशन, सेवा का नाम/विवरण/समयावधि/कार्मिक का नाम एवं सम्पर्क विवरण, सेवा मानक/सेवाएं प्राप्त करने की प्रक्रिया एवं शिकायत निवारण प्रणाली तथा उच्चाधिकारी का विवरण तैयार करेंगी। भारत सरकार द्वारा उक्त अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए आज प्रदेश में वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये, जिसमें प्रदेश से श्रीमती प्रवीणा चौधरी, उपनिदेशक द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया।
निदेशक पंचायतीराज ने बताया कि सिटीजन चार्टर प्रदेश में लागू करने के लिए पंचायतीराज विभाग ने शासनादेश तथा माॅडल सिटीजन चार्टर जारी किया जायेगा एवं पंचायतीराज एवं ग्राम्य विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने शासन द्वारा विभिन्न लाइन विभागों से जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में बैठक कर अभियान को गति प्रदान की जायेगी।
गौरतलब है कि केन्द्रीय पंचायतीराज मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर द्वारा चार जून को माॅडल सिटीजन चार्टर दस्तावेज को देश की ग्राम पंचायतों में लागू किये जाने के लिए लोकार्पण किया था। इस अवसर पर पंचायतीराज मंत्रालय के सचिव के साथ विभिन्न राज्यों के राज्य मंत्रीगण, अपर मुख्य सचिव/सचिव तथा अधिकारीगण उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश से पंचायतीराज मंत्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी द्वारा सिटीजन चार्टर के तहत प्रदेश की ग्राम पंचायतों में लागू होने वाली सुविधाओं पर प्रस्तुतीकरण करते हुए प्रतिनिधित्व किया था।