• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

आगरा की स्नातक डिग्री को टीजीटी में मान्य न करने के लिए राज्य सरकार से मांगी जानकारी

Desk by Desk
06/09/2020
in ख़ास खबर, राष्ट्रीय
0
court seeks reply

कोर्ट ने मांगा जवाब

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

प्रयागराज| इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा की स्नातक डिग्री को टीजीटी अंग्रेजी विषय के लिए मान्य करार न देने पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने आशीष कुमार व अन्य की याचिका पर अधिवक्ता सीमांत सिंह को सुनकर दिया है।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर कल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री राज्यपालों का सम्मेलन करेंगे संबोधित

याचियों ने 2016 में विज्ञापित टीजीटी अंग्रेजी विषय के लिए आवेदन किया था। वे लिखित परीक्षा में सफल हुए और उन्हें साक्षात्कार में बुलाया गया लेकिन शामिल नहीं किया गया। बोर्ड का कहना है कि याचियों की बीए की डिग्री में अंग्रेजी भाषा या अंग्रेजी साहित्य विषय के रूप में नहीं है जबकि विज्ञापन की शर्त है कि अंग्रेजी भाषा या अंग्रेजी साहित्य में कोई एक विषय के रूप में होना चाहिए।

अंकिता लोखंडे और श्वेता सिंह कीर्ति कर रहे हैं दुआ- अपराधी गुनाह कुबूल कर ले

याचियों का कहना है कि अम्बेडकर विश्वविद्यालय का आर्डिनेंस है कि दाखिले के समय संस्कृत, हिंदी और सामान्य अंग्रेजी अनिवार्य विषय के रूप में शामिल होंगे। विश्वविद्यालय ने इस बात का प्रमाणपत्र भी दिया है कि उनकी सामान्य अंग्रेजी, अंग्रेजी भाषा विषय के समकक्ष है। याचियों का यह भी कहना है कि इससे पूर्व की भर्ती में अम्बेडकर विश्वविद्यालय से स्नातक करने वाले अभ्यर्थियों का चयन किया गया है और वे अंग्रेजी अध्यापक के रूप में काम भी कर रहे हैं। कहा गया है कि बोर्ड दोहरा मापदंड अपना रहा है।

Tags: Agra UniversityAllahabad High CourtBachelor's degree not validcourt seeks replyEnglish teacher recruitmentEnglish TGT recruitment 2016TGTअंग्रेजी टीजीटी भर्ती 2016आगरा यूनिवर्सिटीइलाहाबाद हाईकोर्टकोर्ट ने मांगा जवाबटीजीटीस्नातक डिग्री मान्य नहीं
Previous Post

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर कल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री राज्यपालों का सम्मेलन करेंगे संबोधित

Next Post

कोविड-19 से मरने वाले बीमित व्यक्ति के नॉमिनी को नहीं मिलेगा बीमा का क्लेम

Desk

Desk

Related Posts

Himalayan States
राष्ट्रीय

उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केंद्र के सभागार में एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन

21/06/2025
Kanwar Yatra will be monitored with Nabh Netra drone
Main Slider

नभ नेत्र ड्रोन से होगी कांवड़ यात्रा की निगरानी

21/06/2025
Farooq Abdullah
राजनीति

जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा मिले वर्ना… फारूक अब्दुल्ला की केंद्र को चेतावनी

21/06/2025
Panchayat Election
Main Slider

राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का ऐलान, दो चक्रों में होगा मतदान

21/06/2025
CM Dhami
राजनीति

मुख्यमंत्री ने राज्य में योग नीति का किया औपचारिक शुभारंभ

21/06/2025
Next Post
life insurance

कोविड-19 से मरने वाले बीमित व्यक्ति के नॉमिनी को नहीं मिलेगा बीमा का क्लेम

यह भी पढ़ें

Loot

रामजानकी मंदिर में चोरी, आभूषण समेटकर चोर फरार

04/03/2022
sourav ganguly

सौरव गांगुली ने कहा- इस बल्लेबाज को जरूर चुभा होगा टीम से बाहर बैठना

24/10/2020
cm yogi

ग्रामीण परिवारों को CM योगी का तोहफा, चुनाव से पहले उपलब्ध कराएगी आवास

20/05/2021
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version