नई दिल्ली। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव को डिफेंस काउंसिल मुहैया करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पाकिस्तान सरकार से कहा कि जाधव के लिए वकील नियुक्त करने के लिए भारत को एक और मौका दिया जाए। अपने फैसले के बाद न्यायालय ने इस मामले की आगे की सुनवाई 6 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी है।
Islamabad High Court gives India another opportunity to appoint a counsel for Kulbhushan Jadhav: Pakistan Media
(file pic) pic.twitter.com/q2RTDmAkTR— ANI (@ANI) September 3, 2020
हाईकोर्ट ने जाधव के लिए एक पाकिस्तानी सैन्य अदालत द्वारा दी गई मौत की सजा की समीक्षा के लिए वकील की नियुक्ति के आदेश दिए हैं। बता दें कि 50 वर्षीय सेवानिवृत्त भारतीय नौसेना अधिकारी जाधव को अप्रैल 2017 में जासूसी और आतंकवाद के आरोप में एक पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी।
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अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने अदालत को बताया कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के आदेशों का पालन करने के लिए, पाकिस्तान ने भारत को कांसुलर एक्सेस प्रदान किया। हालांकि उसने उसके लिए वकील नियुक्त करने के पाकिस्तान के प्रस्ताव का जवाब नहीं दिया है।
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अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के आदेश के बाद पाकिस्तान ने एक विशेष कानून पेश किया, जिसके तहत जाधव को अपनी सजा की समीक्षा करने की अनुमति मिल सके। इससे पहले भारत ने अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में जाधव को पाकिस्तान द्वारा वकील मुहैया नहीं कराने और मौत की सजा को चुनौती नहीं दे पाने के खिलाफ अपील की थी।