इस्लामाबाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान (Imran Khan) को बड़ी राहत दी है। तोशाखाना केस में निचली अदालत की कार्यवाही पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। अल कादिर ट्रस्ट केस में गिरफ्तारी के बाद कल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वह रिहा किए गए थे। कोर्ट ने उन्हें जमानत के लिए हाई कोर्ट जाने कहा था। कोर्ट में 11.30 बजे उनकी जमानत पर सुनवाई होनी है। अगर किसी भी वजह से सुनवाई टल जाती है या कोर्ट जमानत देने से इनकार करता है तो वह फिर से गिरफ्तार किए जा सकते हैं।
हाई कोर्ट के आदेश के बाद निचली अदालत में अब तोशाखाना केस की सुनवाई नहीं होगी। कोर्ट ने केस का ट्रायल रोक दिया है। चुनाव आयोग ने क्रिमिनल ट्रायल के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद इमरान खान का क्रिमिनल ट्रायल नहीं होगा। इमरान खान पर 100 से भी ज्यादा केस हैं। एक अन्य केस में 11.30 बजे इमरान खान फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे।
जमानत के लिए इमरान खान (Imran Khan) को जाना होगा हाई कोर्ट
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) के लिए गुरुवार का दिन राहत लेकर आया। सुप्रीम कोर्ट ने अलकादिर ट्रस्ट में उनकी गिरफ्तारी को अवैध करार दिया और अधिकारियों को आदेश दिया कि वे उन्हें तत्काल रिहा करें। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने Imran Khan को रिहा करते हुए कहा कि उन्हें अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट का रुख करना होगा। अदालत ने ये भी साफ कर दिया कि किसी को भी अदालत परिसर से गिरफ्तार से नहीं किया जा सकता है।
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दरअसल, इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में हिंसा का ऐसा दौर शुरू हुआ कि शहर-शहर जल उठे। लाहौर से लेकर कराची तक में इमरान समर्थकों की भीड़ सड़कों पर उतर आई। कहीं गाड़ियों को फूंक दिया गया, तो कहीं पर सैन्य अधिकारियों के घरों में आग लगाई गई। हालांकि, गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही इमरान को रिहा करने का आदेश दिया। पाकिस्तान भर में उनके समर्थक झूम उठे।