लखनऊ। नगर निगम लखनऊ ने कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल (Kalyan Singh Cancer Hospital) के बैंक खाते को सीज कर दिया है। यह कार्रवाई हॉस्पिटल पर बकाया गृहकर (हाउस टैक्स) की बड़ी रकम को लेकर की गई है। जानकारी के मुताबिक, अस्पताल पर 31 मार्च 2025 तक 9 करोड़ 2 लाख 2 हजार 339 रुपए की बकाया राशि थी, जिसे चुकाने के लिए कई बार नोटिस भेजा गया था, लेकिन भुगतान नहीं किया गया।
नगर निगम की ओर से नियमानुसार बिल और डिमांड नोटिस जारी किए गए थे। इसके अलावा, अधिकारियों ने अस्पताल प्रशासन से व्यक्तिगत तौर पर भी संपर्क किया और बकाया चुकाने की अपील की। हालांकि, तमाम प्रयासों के बावजूद अस्पताल ने अब तक इस राशि का भुगतान नहीं किया, जिसके बाद नगर निगम को सख्त कदम उठाना पड़ा।
कानूनी अधिकार के तहत हुई कार्रवाई
नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 509 से 516 तक के अंतर्गत संपत्ति को कुर्क करने का प्रावधान है। इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए निगम ने अस्पताल का बैंक खाता सीज कर दिया है। जब तक नगर निगम से अदेयता प्रमाण-पत्र (No Dues Certificate) प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक बैंक से किसी भी प्रकार की रकम निकाली नहीं जा सकेगी।
बीस दिन से सील है आवास विकास के अवध शिल्प ग्राम ऑडिटोरियम का खाता
जेानल अधिकारी अजीत सिंह ने बताया कि करीब 20 दिन पहले आवास विकास परिषद के अवध शिल्प ग्राम ऑडिटोरियम का बैंक खाता सीज किया गया था। उस पर 1.61 करोड़ रुपये गृहकर बकाया है। खाता सीज होने के बाद अब आवास विकास परिषद ने सत्यापन को लेकर टीम बनाई है और यह वादा भी किया है कि 31 मार्च से पहले टैक्स जमा कर दिया जाएगा। जब तक टैक्स जमा नहीं होगा खाता नहीं खेाला जाएगा।
निगम की सख्ती का संकेत
इस मामले ने यह भी दिखाया कि नगर निगम अब बकाएदारों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने को तैयार है। बड़े संस्थानों द्वारा टैक्स नहीं चुकाने की प्रवृत्ति पर लगाम लगाने के लिए ऐसी कार्रवाई भविष्य में भी जारी रह सकती है।