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ट्रेन में सफर से पहले जान लें ये जरूरी नियम नहीं तो हो सकती है जेल

 

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में कोरोना गाइडलाइंस को लेकर भारतीय रेलवे अलर्ट मोड पर है। रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने कोरोना से बचाव के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन नियमों का उल्लंघन करने पर यात्रियों को भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है या फिर जेल भी हो सकती है।

बता दें कि त्योहारों का समय नजदीक आते ही ट्रेंनों में यात्रियों की संख्या में इजाफा होने लगा है। ऐसा अनुमान है कि इनकी संख्या और बढ़ सकती है। कोरोना के दौर में लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आरपीएफ ने सुरक्षा नियमों के पालन को लेकर सख्ती तेज कर दी है। ऐसे में अब मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग मेंनेटन करना बेहद जरूरी कर दिया गया है।

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इस सब नियमों के बाद भी अगर किसी में कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं। तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं ऐसे लोगों के खिलाफ रेलवे एक्ट के तहत मामला भी दर्ज किया जा सकता है। दिशा निर्देशों का पालन रेल परिसर में प्रवेश के साथ ही अनिवार्य होगा। परिसर में सिर्फ मास्क पहनना ही जरूरी नहीं है, बल्कि इस बात पर ध्यान दिया जाएगा की मास्क सही ढंग से पहना है या नहीं। इसके अलावा किसी एक स्थान पर ज्यादा भीड़ जमा करने से बचना होगा। रेल यात्रा के पूर्व जांच के दौरान कोरोना के संभावित लक्षण पाए जाने पर भी यात्रा करने से रोका जा सकता है।

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इसके साथ ही यात्रियों को ध्यान देना होगा कि वे यहां वहां न थूकें और किसी भी प्रकार की गंदगी न फैलाएं। इसके बाद भी अगर कोई ऐसा करते हुए पाया जाता है तब उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। रेलवे परिसर में दूसरे की स्वास्थ्य सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखना होगा। इसके साथ ही कोरोना वायरस संक्रमण से संबंधित किसी भी प्रकार की गतिविधि करते पाए जाने पर भी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है।

त्योहारी सीजन को देखते हुए लिया ये फैसला

बता दें कि अगले महीने यानी नवंबर में त्योहारी सीजन जैसे दुर्गापुजा, दिवाली, छठ और दशहरा के दौरान लोगों की आवाजाही में बड़ी संख्या में वृद्धि होने की उम्मीद है। जिसके चलते भारतीय रेलवे ने बीते मंगलवार को 392 नई फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों को चलाने की हरी झंडी दे दी है। इन ट्रेनों का संचालन 20 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच ही होगा।

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