गाजीपुर। कृष्णानंद हत्याकांड (Krishnanand Rai Murder Case) में मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari ) को गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की सजा सुनाई गई है। गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में यह फैसला सुनाया है। मुख्तार पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है।
मुख्तार (Mukhtar Ansari ) के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज इस केस में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय मर्डर केस के साथ ही वाराणसी व्यापारी नंदकिशोर रूंगटा के अपहरण केस को भी आधार बनाया गया था।
AK-47 से हुई थी कृष्णानंद की हत्या, 15 साल बाद मुख्तार अंसारी पर आज फैसला
बता दें कि मुख्तार (Mukhtar Ansari ) और अफजाल दोनों ही बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के केस में पुख्ता साक्ष्यों के अभाव में जुलाई 2019 में बरी हो चुके हैं। लेकिन गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे की सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई थी कि मुख्तार और अफजाल ने अपने रसूख का इस्तेमाल करके इस केस में गवाही नहीं होने दी और वे बरी हो गए।