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हत्या के चार दोषियों को उम्रकैद

Life Imprisonment

life imprisonment

सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले की एक अदालत ने साढ़े 14 वर्ष पुराने हत्या के एक मामले में बुधवार को चार अभियुक्तों काे उम्रकैद (Life Imprisonment ) की सजा सुनायी है।

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्जमा की अदालत ने परमेश्वर, राजू, राजन व विंदेश्वरी को उम्रकैद व 12- 12 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 3- 3 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी, वहीं एक अन्य दोषी गोविंद को सात वर्ष की कैद व एक हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 15 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक पन्नूगंज थानांतर्गत ऊंची खुर्द गांव निवासी श्रीराम ने 12 सितंबर 2008 को पन्नूगंज थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि 11 सितंबर 2008 को उसके पिता भैंस के लिए चतरा से जौ का दरुआ पिसा कर घर वापस आ रहे थे कि नहर के पास वह अपने बहनोई के साथ मिल गया।

शाम करीब आठ बजे तीनों लोग नहर से घर की तरफ मुड़े कि पहले से घात लगाकर कुल्हाड़ी लेकर बैठे गांव के परमेश्वर , राजू, राजन व विंदेश्वरी ने भोला पर हमला कर दिया और शव को धधरौल बंधे की ओर ले जाने लगे। रात्रि होने की वजह से दूसरे दिन राबर्ट्सगंज कोतवाली में सूचना दिया। इस तहरीर पर एफ आई आर दर्ज किया गया।

मामले की विवेचना के दौरान पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने न्यायालय में अभियुक्तगणों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर चार दोषियों परमेश्वर, राजू, राजन व विंदेश्वरी को उम्रकैद व 12- 12 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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