• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
Advertisement
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

हत्या के चार दोषियों को उम्रकैद

Writer D by Writer D
27/07/2023
in उत्तर प्रदेश, क्राइम, सोनभद्र
0
Life Imprisonment

life imprisonment

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले की एक अदालत ने साढ़े 14 वर्ष पुराने हत्या के एक मामले में बुधवार को चार अभियुक्तों काे उम्रकैद (Life Imprisonment ) की सजा सुनायी है।

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्जमा की अदालत ने परमेश्वर, राजू, राजन व विंदेश्वरी को उम्रकैद व 12- 12 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 3- 3 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी, वहीं एक अन्य दोषी गोविंद को सात वर्ष की कैद व एक हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 15 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक पन्नूगंज थानांतर्गत ऊंची खुर्द गांव निवासी श्रीराम ने 12 सितंबर 2008 को पन्नूगंज थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि 11 सितंबर 2008 को उसके पिता भैंस के लिए चतरा से जौ का दरुआ पिसा कर घर वापस आ रहे थे कि नहर के पास वह अपने बहनोई के साथ मिल गया।

शाम करीब आठ बजे तीनों लोग नहर से घर की तरफ मुड़े कि पहले से घात लगाकर कुल्हाड़ी लेकर बैठे गांव के परमेश्वर , राजू, राजन व विंदेश्वरी ने भोला पर हमला कर दिया और शव को धधरौल बंधे की ओर ले जाने लगे। रात्रि होने की वजह से दूसरे दिन राबर्ट्सगंज कोतवाली में सूचना दिया। इस तहरीर पर एफ आई आर दर्ज किया गया।

मामले की विवेचना के दौरान पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने न्यायालय में अभियुक्तगणों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर चार दोषियों परमेश्वर, राजू, राजन व विंदेश्वरी को उम्रकैद व 12- 12 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

Tags: crime newssonbhadra news
Previous Post

प्रधान की धारदार हथियार से हत्या

Next Post

रिश्वत लेते लेखपाल संघ का अध्यक्ष गिरफ्तार

Writer D

Writer D

Related Posts

अयोध्या

UP Rise 2026: युवाओं को ‘जॉब सीकर’ से ‘जॉब क्रिएटर’ बना रही योगी सरकार

28/10/2026
उत्तर प्रदेश

योगी सरकार की पहल से सरकारी अस्पतालों में बढ़ेगी यूपी के बुनकरों के उत्पादों की पहुंच

28/10/2026
उत्तर प्रदेश

नावों की पहचान से सुरक्षा तक नई व्यवस्था, यूपी में जलयानों को मिलेगी खास पंजीकरण संख्या

28/10/2026
उत्तर प्रदेश

योगी सरकार का बिजली उपभोक्ताओं को दिवाली गिफ्ट, नवंबर के बिल में 9.17% की मिलेगी छूट

28/10/2026
उत्तर प्रदेश

योगी सरकार की पहलः दिवाली पर ‘एक दीया गोमाता के नाम’ अभियान, युवा लेंगे गो संरक्षण का संकल्प

28/10/2026
Next Post
Bribe

रिश्वत लेते लेखपाल संघ का अध्यक्ष गिरफ्तार

यह भी पढ़ें

beat up

पुलिस स्टेशन में युवक ने की पुलिस अधिकारी की पिटाई, वीडियो वायरल

05/07/2022
Explosion on railway track in Fatehgarh Sahib

बॉल समझकर बम से खेलने लगे बच्चे, ब्लास्ट में 5 घायल

19/06/2023
5 judges of supreme court corona positive

टीआरपी घोटाला : सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस आयुक्तों के साक्षात्कार देने पर जताई चिंता

15/10/2020
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version