• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

अपहरण के नौ आरोपियों को उम्रकैद

Writer D by Writer D
06/09/2022
in उत्तर प्रदेश, क्राइम, मथुरा
0
Life Imprisonment

life imprisonment

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

मथुरा। जिले की एक अदालत ने सोमवार को अपहरण के नौ आरोपियों को आजीवन कारावास (Life imprisonment ) के साथ जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। अदालत में हाजिर न होने पर दसवे अभियुक्त के लिए गैरजमानी वारन्ट जारी करते हुए उसे 14 सितंबर को अदालत में हाजिर होने का आदेश भी दिया है।

जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता मुकेश बाबू गोस्वामी ने बताया कि 28 दिसम्बर 2006 को गली पीरपंच थाना कोतवाली मथुरा निवासी विनोद शंकर शर्मा का सुबह की सैर करने के दाैरान अपहरण कर लिया गया था। अपहर्ताओं ने उनकी रिहाई के एवज में 80 लाख रूपये फिरौती की मांग की। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी।

पुलिस ने दो जनवरी 2007 को गुमशुदगी को अपहरण में तरमीम करते हुये अपहृता की तलाश शुरू की।अपहर्ता चार लाख में अपहृत को जब छोड़ने को तैयार हुए तो अपहृत का बेटा सिद्धार्थ इस राशि को आगरा में अपहर्ताओं को दे आया।

पुलिस ने इस मामले में अभियुक्तों अवधेश यादव, रौबी हुसेन उर्फ सिराज, हनी उर्फ दीपक चौधरी, बेबी यादव उर्फ फौजी, पप्पू यादव , प्रशांत, राम कुमार गौतम उर्फ आरके ,भोले उर्फ पिंटू , रामबाबू, किशनू उर्फ कृष्णा के खिलाफ धारा 364ए आईपीसी एवं धारा 368 आईपीसी के अन्तर्गत मथुरा कोतवाली में अभियोग पंजीकृत किया ।

एडीजीसी मुकेश बाबू के अनुसार पीड़ित के बयान एवं उसके द्वारा की गई अभियुक्तों की शिनाख्त, गवाहों के बयान आदि के आधार पर सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश संजय चौधरी ने अभियुक्तों रौबी हुसेन उर्फ सिराज, हनी उर्फ दीपक चौधरी, बेबी यादव उर्फ फौजी, पप्पू यादव , प्रशांत, राम कुमार गौतम उर्फ आरके बॉस, भोले उर्फ पिंटू उर्फ मोहन , रामबाबू, किशनू उर्फ कृष्णा को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक पर दस दस हजार का जुर्माने की सजा सुनायी है।

Tags: crime newsmathura news
Previous Post

पीआरडी जवान एवं जेल गए व्यक्ति को मनरेगा मजदूर बनाकर किया भुगतान

Next Post

मंगलवार को करें इन मंत्रों का करें जाप, हर संकट को हर लेंगे बजरंग बली

Writer D

Writer D

Related Posts

Kanwar Yatra
Main Slider

शिव भक्तों की आस्था का सम्मान हमारा कर्तव्य…, दुकानों पर नेम प्लेट लगाने को लेकर बोले दुकानदार

27/06/2025
CM Yogi
Main Slider

केवल अपने परिवार के लिए काम करती थीं पिछली सरकारें, एक जिला एक माफिया देने का किया था काम : योगी आदित्यनाथ

27/06/2025
Water tank constructed at a cost of Rs 13.96 crore collapsed
Main Slider

ताश के पत्ते की तरह ढह गई 13.96 करोड़ रुपये से बनी पानी की टंकी, तीन घायल

27/06/2025
Diesel mixed with water was filled in the vehicles of CM Mohan Yadav's convoy
Main Slider

सीएम मिलावटखोरी के शिकार, काफिले की 19 गाड़ियों में भरा गया पानी वाला डीजल

27/06/2025
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर सीएम योगी करेंगे कई योजनाओं का शुभारंभ

26/06/2025
Next Post
Bada Mangal

मंगलवार को करें इन मंत्रों का करें जाप, हर संकट को हर लेंगे बजरंग बली

यह भी पढ़ें

कांग्रेस को बड़ा झटका Big shock to congress

राजस्थान पंचायत चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका, बीजेपी बोली- झूठ की हार

09/12/2020
वायरल वीडियो

महिला के पैर में लिपटा दस फीट लंबा अजगर, देखें दिल दहलाने वाला ये वीडियो

23/10/2020
ss sandhu

किसानों के उत्पादों के लिए बाजार हो उपलब्ध: एस एस संधू

31/05/2022
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version