मथुरा। जिले की एक अदालत ने सोमवार को अपहरण के नौ आरोपियों को आजीवन कारावास (Life imprisonment ) के साथ जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। अदालत में हाजिर न होने पर दसवे अभियुक्त के लिए गैरजमानी वारन्ट जारी करते हुए उसे 14 सितंबर को अदालत में हाजिर होने का आदेश भी दिया है।
जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता मुकेश बाबू गोस्वामी ने बताया कि 28 दिसम्बर 2006 को गली पीरपंच थाना कोतवाली मथुरा निवासी विनोद शंकर शर्मा का सुबह की सैर करने के दाैरान अपहरण कर लिया गया था। अपहर्ताओं ने उनकी रिहाई के एवज में 80 लाख रूपये फिरौती की मांग की। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी।
पुलिस ने दो जनवरी 2007 को गुमशुदगी को अपहरण में तरमीम करते हुये अपहृता की तलाश शुरू की।अपहर्ता चार लाख में अपहृत को जब छोड़ने को तैयार हुए तो अपहृत का बेटा सिद्धार्थ इस राशि को आगरा में अपहर्ताओं को दे आया।
पुलिस ने इस मामले में अभियुक्तों अवधेश यादव, रौबी हुसेन उर्फ सिराज, हनी उर्फ दीपक चौधरी, बेबी यादव उर्फ फौजी, पप्पू यादव , प्रशांत, राम कुमार गौतम उर्फ आरके ,भोले उर्फ पिंटू , रामबाबू, किशनू उर्फ कृष्णा के खिलाफ धारा 364ए आईपीसी एवं धारा 368 आईपीसी के अन्तर्गत मथुरा कोतवाली में अभियोग पंजीकृत किया ।
एडीजीसी मुकेश बाबू के अनुसार पीड़ित के बयान एवं उसके द्वारा की गई अभियुक्तों की शिनाख्त, गवाहों के बयान आदि के आधार पर सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश संजय चौधरी ने अभियुक्तों रौबी हुसेन उर्फ सिराज, हनी उर्फ दीपक चौधरी, बेबी यादव उर्फ फौजी, पप्पू यादव , प्रशांत, राम कुमार गौतम उर्फ आरके बॉस, भोले उर्फ पिंटू उर्फ मोहन , रामबाबू, किशनू उर्फ कृष्णा को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक पर दस दस हजार का जुर्माने की सजा सुनायी है।