• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

अपहरण के नौ आरोपियों को उम्रकैद

Writer D by Writer D
06/09/2022
in उत्तर प्रदेश, क्राइम, मथुरा
0
Life Imprisonment

life imprisonment

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

मथुरा। जिले की एक अदालत ने सोमवार को अपहरण के नौ आरोपियों को आजीवन कारावास (Life imprisonment ) के साथ जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। अदालत में हाजिर न होने पर दसवे अभियुक्त के लिए गैरजमानी वारन्ट जारी करते हुए उसे 14 सितंबर को अदालत में हाजिर होने का आदेश भी दिया है।

जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता मुकेश बाबू गोस्वामी ने बताया कि 28 दिसम्बर 2006 को गली पीरपंच थाना कोतवाली मथुरा निवासी विनोद शंकर शर्मा का सुबह की सैर करने के दाैरान अपहरण कर लिया गया था। अपहर्ताओं ने उनकी रिहाई के एवज में 80 लाख रूपये फिरौती की मांग की। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी।

पुलिस ने दो जनवरी 2007 को गुमशुदगी को अपहरण में तरमीम करते हुये अपहृता की तलाश शुरू की।अपहर्ता चार लाख में अपहृत को जब छोड़ने को तैयार हुए तो अपहृत का बेटा सिद्धार्थ इस राशि को आगरा में अपहर्ताओं को दे आया।

पुलिस ने इस मामले में अभियुक्तों अवधेश यादव, रौबी हुसेन उर्फ सिराज, हनी उर्फ दीपक चौधरी, बेबी यादव उर्फ फौजी, पप्पू यादव , प्रशांत, राम कुमार गौतम उर्फ आरके ,भोले उर्फ पिंटू , रामबाबू, किशनू उर्फ कृष्णा के खिलाफ धारा 364ए आईपीसी एवं धारा 368 आईपीसी के अन्तर्गत मथुरा कोतवाली में अभियोग पंजीकृत किया ।

एडीजीसी मुकेश बाबू के अनुसार पीड़ित के बयान एवं उसके द्वारा की गई अभियुक्तों की शिनाख्त, गवाहों के बयान आदि के आधार पर सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश संजय चौधरी ने अभियुक्तों रौबी हुसेन उर्फ सिराज, हनी उर्फ दीपक चौधरी, बेबी यादव उर्फ फौजी, पप्पू यादव , प्रशांत, राम कुमार गौतम उर्फ आरके बॉस, भोले उर्फ पिंटू उर्फ मोहन , रामबाबू, किशनू उर्फ कृष्णा को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक पर दस दस हजार का जुर्माने की सजा सुनायी है।

Tags: crime newsmathura news
Previous Post

पीआरडी जवान एवं जेल गए व्यक्ति को मनरेगा मजदूर बनाकर किया भुगतान

Next Post

मंगलवार को करें इन मंत्रों का करें जाप, हर संकट को हर लेंगे बजरंग बली

Writer D

Writer D

Related Posts

Keshav Maurya
उत्तर प्रदेश

अनुपमा जायसवाल जी पार्टी की एक कर्मठ और समर्पित नेत्री: उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद

28/04/2026
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

पीएम मोदी नए भारत के निर्माता, ‘विरासत से विकास’ को दी नई रफ्तार: योगी

28/04/2026
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

नियुक्ति पत्र पाकर खिले चेहरे, कहा- योगी आदित्यनाथ हैं भ्रष्टाचार की कमर तोड़ने वाले मुख्यमंत्री

28/04/2026
Raja Raghuvanshi Murder case
क्राइम

राजा रघुवंशी हत्याकांड: जेल से बाहर आएगी सोनम, 11 महीने बाद मिली जमानत

28/04/2026
CM Yogi
Main Slider

पुलिस में एक लाख नई भर्ती इसी वर्ष: मुख्यमंत्री

28/04/2026
Next Post
Bada Mangal

मंगलवार को करें इन मंत्रों का करें जाप, हर संकट को हर लेंगे बजरंग बली

यह भी पढ़ें

when will shool reopen

डॉ. दिनेश शर्मा ने बताया- स्कूल खोलने से पहले सभी पहलुओं पर करेंगे विचार

16/09/2020
delhi police constable

SSC ने जारी की दिल्ली पुलिस कॉन्सटेबल-2020 की आंसर की, 7 Jan तक दर्ज करें आपत्ति

01/01/2021
Rajasthan Assembly session

राजस्थान विधानसभा का सत्र आज से शुरू, अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ लाएगी अविश्वास प्रस्ताव

14/08/2020
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version