• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

Writer D by Writer D
23/02/2023
in उत्तर प्रदेश, क्राइम, शामली
0
Life Imprisonment

life imprisonment

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

शामली। उत्तर प्रदेश में शामली की एक अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है जबकि इस मामले में पीड़िता का अपहरण करके ले जाने वाली दो महिलाओं को भी पांच पांच वर्ष के कारावास और पांच पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी गयी है।

जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान व विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र मलिक ने बताया 10 अगस्त 2022 को शामली कोतवाली में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि चार दिन पहले उसकी 15 वर्षीय पुत्री का नसीमा और तबस्सुम ने अपहरण कर लिया, जिसे आरोपी महिलाएं बागपत जिले के बड़ौत में शौकीन निवासी गांव बलवा शामली के पास ले गई। वहां आरोपी ने उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया, जिसका मेडिकल परीक्षण कराने के साथ ही कोर्ट में बयान दर्ज कराए गए थे।

मामले में पुलिस ने आरोपी शौकीन और महिलाओं को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था। मामले में पुलिस ने विवेचना करने के पश्चात आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। यह मामला कैराना स्थित अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो) मुमताज अली के यहां विचाराधीन चल रहा था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय के समक्ष आठ गवाह पेश किए गए।

बुधवार को न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के पश्चात आरोपी शौकीन निवासी गांव बलवा को दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के मामले में दोषी करार दिया, जिस पर दोषी को आजीवन कारावास (Life Imprisonment)  व 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

Tags: shamli news
Previous Post

पेड़ से लटकता मिला युवक का शव

Next Post

साइबर अपराधी गैंग के दो सदस्य गिरफ्तार

Writer D

Writer D

Related Posts

Gorakshapeeth is an example of the ideal relationship between Guru and disciple
Main Slider

गुरुपूर्णिमा: गुरु शिष्य के आदर्शतम रिश्ते की मिसाल है गोरक्षपीठ

05/07/2025
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

नई पहल : योगी सरकार किसानों को बना रही ब्रांड एंबेसडर

05/07/2025
AK Sharma
उत्तर प्रदेश

प्रदेश सरकार का प्रयास है कि दुनिया के कोने कोने तक अपनी मिठास और खुशबू को फैलाए आम: एके शर्मा

05/07/2025
Abdullah Azam
उत्तर प्रदेश

सपा नेता अब्दुल्ला आजम की बढ़ी मुश्किलें, इस मामले में जारी हुआ गैर जमानती वारंट

05/07/2025
Murder
Main Slider

भाजपा के उपाध्यक्ष के भाई की गोली मारकर हत्या

05/07/2025
Next Post
arrested

साइबर अपराधी गैंग के दो सदस्य गिरफ्तार

यह भी पढ़ें

Imprisonment

जायदाद के लिए मां की हत्या करने वाले को उम्रकैद

10/08/2022
Suicide

हाईस्कूल की छात्रा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

13/07/2022
CM Yogi

सीएम योगी ने नन्ही बच्ची ने सुबह लगाई गुहार, दोपहर में एडमिशन पाकर पूरी हुई मुराद

23/06/2025
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version