हमीरपुर। उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिले की एक अदालत ने दस साल पुराने तिहरी हत्या (Triple Murder) के मामले में दो सगे भाइयों समेत सात लोगों को उम्रकैद (Life Imprisonment) की सजा सुनायी है। मुकदमे के दौरान दो अभियुक्तों की मृत्यु हो चुकी है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार शुक्ला ने बताया कि गांव के दिनेश कुमार, रामकिशोर, राजकिशोर व रामा पांचाल आठ अप्रैल 2013 को कस्बा राठ से वापस अपने गांव सरगांव आ रहे थे कि रास्ते में गांव निवासी धरम सिंह, त्रिलोक सिंह, अमर सिंह, गनपत सिंह, शत्रुघ्न सिंह , मुनीम सिंह,राघवेंद्र सिंह ,जितवार सिंह और हंसराज अहिरवार ने घेरकर असलहों से चारों पर फायरिंग कर दी।
इस गोलीबारी में रामकिशोर, राजकिशोर व रामा पांचाल की मौके पर मृत्यु हो गई जबकि दिनेश गंभीर रूप से घायल हो गया। दिनेश ने उसी दिन थाने में जाकर नौ लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने छानबीन कर मामला अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी कोर्ट द्वितीय वाद दायर किया।
मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश सुदेश कुमार ने दोष सिद्ध होने पर धरम सिंह, त्रिलोक सिंह, अमर सिंह, शत्रुघन ,मुनीम सिंह, जितवार सिंह और हंसराज को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 49 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी। मुकदमे के दौरान गनपत और राघवेंद्र सिंह की मृत्यु हो गई थी। वादी की तरफ से मामले की पैरवी निजी वकील जगदीश शर्मा व बलबीर साहू द्वारा भी की गई।