Site icon 24 GhanteOnline | News in Hindi | Latest हिंदी न्यूज़

हत्या के आरोप में तीन आरोपियों को आजीवन कैद

Life Imprisonment

life imprisonment

हमीरपुर। पुरानी रंजिश में करीब साढ़े सात वर्ष पूर्व खेतों में बकरियां चराने गए युवक की कुल्हाड़ी और फरसे से काटकर नृशंस हत्या (Murder) करने के मामले में अदालत ने तीन को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास (Life Imprisonment) व बीस हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने कर दो माह की अतिरिक्त जेल भुगतनी होगी। वहीं जेल में बिताई गई अवधि सजा के साथ समायोजित की जाएगी।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मणिकर्ण शुक्ल व विशंभर पाल ने बताया कि कुरारा थानाक्षेत्र के शंकरपुर गांव निवासी पीड़ित भाई चरन सिंह यादव ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 19 सितंबर 2014 को उनका भाई सूरज यादव (40) दोपहर करीब डेढ़ बजे बकरियां लेकर खेतों में चराने गया था। तभी गांव निवासी आरोपी बल्लू उर्फ बालेंद्र सिंह, शिवराम सिंह, हरिओम सिंह व जनपद जालौन के सिलउवा निवासी राघवेंद्र सिंह ने कुल्हाड़ी व फरसे से वारकर उसकी नृशंस हत्या कर दी थी।

बताया कि आरोपी उसके भाई से पुरानी रंजिश मानते थे। जिसके चलते घटना को अंजाम दिया। जिस पर पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जेल भेजा था।

शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश जी प्रसाद की अदालत ने अभियुक्त बल्लू उर्फ बालेंद्र सिंह, शिवराम सिंह व हरिओम सिंह प्रत्येक को दोषी करार कर आजीवन कारावास व बीस हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। जबकि चौथे आरोपी राघवेंद्र की वर्ष 2016 में मौत हो चुकी है।

Exit mobile version