जौनपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी रंजन अग्रवाल की अदालत ने चार वर्ष पूर्व सुजानगंज थाना क्षेत्र के छदान गांव में सीथलाल सरोज की हत्या करने वाले पिता-पुत्र समेत सात दोषियों को आजीवन कारावास (Life imprisonment) व 3-3 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार छदान गांव निवासी राममिलन ने सुजानगंज थाने में एफआईआर दर्ज करायी थी कि 31 जुलाई 2018 को सुबह 10:00 बजे उसके घर के लड़के बकरी लेकर चराने जा रहे थे, तभी देवनारायण, अमरनाथ, सत्यनारायण, राम शिरोमणि, राजेश, अंकित, बृजेश व पवन बच्चों को मारने लगे।
शोर सुनकर जीतलाल, सीथलाल, अच्छेलाल मौके पर पहुंचे तो सभी आरोपी लाठी डंडा, गड़ासी लेकर जान से मारने की नियत से गालियां देते हुए उन्हें पीटने लगे।
इस हमले में सीथलाल सरोज को प्राणघातक चोटें आई। जीतलाल व अच्छेलाल को भी काफी चोटें आई। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने सीथलाल को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर नामजद अभियुक्तों को आरोपी बनाया।
गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने सातों आरोपियों को भारतीय दंड विधान की धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं 3-3 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया, जबकि एक आरोपी विजय सरोज को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।