प्रयागराज। 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में प्रयागराज की MP-MLA कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद (Atiq Ahmed) समेत 3 को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने तीनों दोषियों को आजीवन करावास की सजा सुनाई है। भाई अशरफ समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया। इस केस में 11 लोग आरोपी थे, इसमें एक की मौत हो चुकी।
अतीक अहमद (Atiq Ahmed) एवं दिनेश पासी को 147, 148, 149, 341, 342, 364अ, 120बी में दोषी करार दिया गया है, जबकि सौलत हनीफ को अन्य धाराओं के साथ 364 में दोषी करार दिया है। सजा पर फैसला कुछ देर में होगा, अशरफ समेत सभी दोष मुक्त किए गए हैं।
क्या है पूरा मामला
दरअसल, 25 जनवरी 2005 को बसपा विधायक राजू पाल की धूमनगंज इलाके में हत्या कर दी गई थी। इसका आरोप अतीक (Atiq Ahmed) और उसके भाई अशरफ के साथ उसके गुर्गों पर लगा था। वहीं, सन 2006 में विधायक राजू पाल के गवाह उमेश पाल का अपहरण कर लिया गया था।
इसके बाद साल 2007 में मायावती सरकार आने पर उमेश पाल की तरफ से इस मामले में धूमनगंज थाने में 11 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। इस मामले की सुनवाई बीती 23 मार्च को पूरी हो चुकी थी और अब 28 मार्च को फैसला आ गया।
उम्रकैद या फांसी… दोषी करार दिए गए अतीक अहमद की सजा पर सस्पेंस बरकरार
उमेश पाल अपहरण मामले के 11 आरोपियों में से एक की मौत हो चुकी है, जबकि 10 पर आरोप तय हुए हैं। इन दोषियों में अतीक अहमद, उसका भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ, उसके गुर्गे आबिद प्रधान, आशिक उर्फ मल्ली, जावेद इसरार, एजाज अख्तर, दिनेश पासी और दो अन्य लोग शामिल हैं।