• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

माँ-बेटी के हत्या में पूर्व जिला पंचायत सदस्य को उम्रकैद

Writer D by Writer D
18/06/2023
in उत्तर प्रदेश, क्राइम, शामली
0
Life Imprisonment

life imprisonment

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

शामली। उत्तर प्रदेश में शामली जिले की एक अदालत ने मां-बेटी की हत्या के आरोप में दोष सिद्ध होने पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य को उम्रकैद (Life imprisonment) और 15 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है।

एडीजे सुरेन्द्र कुमार की अदालत ने शनिवार को शामली के वार्ड संख्या-07 से जिला पंचायत सदस्य रहे डॉक्टर सुधीर को माँ-बेटी की हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है। डॉ सुधीर ने प्रेम-प्रसंग के चलते करीब साढ़े चार वर्ष पूर्व अपने साथी के साथ मिलकर सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। हत्याकांड के दूसरे आरोपी सुनील की कोरोना काल में मौत हो चुकी है।

जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) संजय चौहान एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(अपराध) सतेंद्र धीरयान व संजय पूनिया ने बताया कि तीन जनवरी 2019 को बिड़ौली हरिनगर निवासी सतेंद्र उर्फ डब्बू ने झिंझाना थाने पर अज्ञात के विरुद्ध अपनी चाची कमला व चचेरी बहन सोनू की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस तफ्तीश में क्षेत्र के गांव मछरौली निवासी डॉक्टर सुधीर व उसके साथी सुनील निवासी ग्राम किरठल थाना रमाला जनपद बागपत के नाम प्रकाश में आये थे।

सुधीर उस वक्त जनपद शामली के वार्ड संख्या-07 से जिला पंचायत सदस्य था। पुलिस ने दोनों हत्यारोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। तभी से ही हत्यारोपी सुधीर जिला कारागार मुजफ्फरनगर में बंद है, जबकि उसके साथी सुनील की कोरोना काल में मौत हो चुकी है। विवेचक ने मामले की जांच करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। यह मामला कैराना स्थित अपर जिला एवं

सत्र न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार की अदालत में विचाराधीन था। अभियोजन पक्ष की ओर से दस गवाह न्यायालय के समक्ष पेश किए गए।
शनिवार को एडीजे सुरेन्द्र कुमार ने पत्रावलियों के अवलोकन करने तथा दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने के पश्चात आरोपी डॉक्टर सुधीर को माँ-बेटी की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास (Life imprisonment) व 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतने के निर्देश दिए है।

Tags: crime newsshamli news
Previous Post

प्रदेश में पर्यटन का नया प्रतीक बन रहा चूका बीच

Next Post

पांच बीज विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित

Writer D

Writer D

Related Posts

Festival Economy
उत्तर प्रदेश

यूपी में ‘फेस्टिवल इकोनॉमी’ बनी आर्थिक इंजन

02/03/2026
Munj craft changed Rajni Bala's world
उत्तर प्रदेश

परंपरा से प्रगति तक: मूंज शिल्प ने बदली रजनी बाला की दुनिया

02/03/2026
Sewage
उत्तर प्रदेश

यूपी बना 85 फीसदी सीवेज का शोधन करने में सक्षम राज्य

02/03/2026
Rooftop Solar
उत्तर प्रदेश

यूपी में 3.93 लाख घरों की छत बनी बिजलीघर, बना राष्ट्रीय रिकॉर्ड

02/03/2026
CM Yogi
Main Slider

सबको सुरक्षा का अहसास ही रामराज्य की अवधारणा: सीएम योगी

02/03/2026
Next Post
Suspended

पांच बीज विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित

यह भी पढ़ें

ukraine shuts airspace

Ukraine-Russia War: यूक्रेन ने बंद किया एयरस्पेस, रास्ते से लौटा Air India का विमान

24/02/2022
Nupur Sharma

पैगंबर पर टिप्पणी के बाद बीजेपी का एक्शन, प्रवक्ता नूपुर शर्मा को किया निलंबित

05/06/2022
CM Nayab Singh Saini

विधानसभा का शीतकालीन सत्र बहुत जल्द आयोजित किया जाएगा : मुख्यमंत्री सैनी

04/11/2024
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version