देवरिया। उत्तर प्रदेश के देवरिया में हत्या के मामले में आरोप सिद्ध पाये जाने पर यहां की एक अदालत ने शनिवार को एक व्यक्ति को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) तथा पांच हजार रूपये के अर्थ दण्ड की सजा सुनायी ।
अभियोजन पक्ष ने यहां बताया कि बच्चों के विवाद को लेकर 09 जून 1993 को को शहर के अमर ज्योति चौराहे के पास एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसका मुकदमा सदर कोतवाली में दो लोगों प्रभुनाथ और अख्तर हुसैन के खिलाफ किया गया था। अभियोजन पक्ष ने बताया कि दौरान मुकदमा आरोपी अख्तर हुसैन की मौत हो गई थी।
उन्होंने बताया कि एडीजे प्रथम इंदिरा सिंह की अदालत ने उभय पक्षों की दलीलें और बहस सुनने के बाद आरोपी प्रभुनाथ को आजीवन कारावास की सजा तथा 5000 रूपये अर्थदंड के साथ सजा भुगतने हेतु जिला जेल भेज दिया।
अभियोजन पक्ष के तरफ से पैरवी में एडीजीसी मनीष सिंह, कोतवाली पैरवीकार सिपाही विकास कुमार, कोर्ट मोहर्रिर कृष्ण मोहन एवं मानीटरिंग सेल प्रभारी बरजोर सिंह का सराहनीय योगदान रहा।