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चार साल पुराने हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास

Writer D by Writer D
15/12/2020
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, क्राइम, ख़ास खबर, बलिया
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life imprisonment

life imprisonment

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उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) द्वितीय नितिन ठाकुर की अदालत ने हत्या के चार साल पुराने मामले में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास के साथ दस- दस हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष के अनुसार रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के रसूलपुर गांव की माधुरी पाण्डेय ने 20 अक्टूबर 2016 को रसड़ा कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे में आरोप लगाया था कि रसूलपुर गांव के मुकेश पाण्डेय व खिरौली गांव के अमरजीत पाण्डेय ने उनके पति को बहाने से घर से बाहर ले जाकर उसकी हत्या कर दी थी।

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मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की तफ्तीश कर दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।

विद्वान न्यायाधीश ने कल दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारवास की सजा के अलावा दस-दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

Tags: crime newscrime news in hindilife imprisonmentMurder Caseup news
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