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किसान की हत्या के मामले में दो लोगों को उम्रकैद

Life Imprisonment

life imprisonment

चित्रकूट। जिले की एक अदालत ने बुजुर्ग किसान की हत्या करने के मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) और दस दस हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुंदर मिश्रा ने शनिवार को बताया कि कर्वी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मनोहर गंज सीतापुर के निवासी उग्रसेन मौर्य ने बीती 14 जून 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को दी गई तहरीर में उग्रसेन ने कहा था कि उसके पिता सूरजपाल रात में घर से खाना खाने के बाद खेत की रखवाली के लिए गए थे। वह खेत में चारपाई में सो रहे थे। सुबह खेत जाने पर देखा कि किसी ने धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी थी। उग्रसेन के अनुसार खेत में सिंचाई के लिए पाइप लगाने को लेकर भैयालाल मौर्य से उनका विवाद हुआ था।

पुलिस ने तहरीर के अनुसार इस मामले में भैयालाल, चुन्नू ,जुगल किशोर, दादूराम मौर्य,बब्बू पुत्रगण रघुराज , इंद्रपाल पुत्र सैकू,कमलेश पुत्र उन्ना ,ज्वाला पुत्र भैयालाल के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया था। विवेचना के बाद इस मामले में पुलिस ने नामजद आरोपियों में से ज्वाला पुत्र भैयालाल के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। साथ ही विवेचना में प्रकाश में आने पर एक अन्य आरोपी पवन को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।

बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद जिला जज विष्णु कुमार शर्मा ने निर्णय सुनाया। जिसमें हत्या का दोष सिद्ध होने पर आरोपी पवन कुमार मौर्या और ज्वाला प्रसाद को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा के साथ 10000 -10000 अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

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