• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

किसान की हत्या के मामले में दो लोगों को उम्रकैद

Writer D by Writer D
12/02/2023
in उत्तर प्रदेश, क्राइम, चित्रकूट
0
Life Imprisonment

life imprisonment

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

चित्रकूट। जिले की एक अदालत ने बुजुर्ग किसान की हत्या करने के मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) और दस दस हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुंदर मिश्रा ने शनिवार को बताया कि कर्वी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मनोहर गंज सीतापुर के निवासी उग्रसेन मौर्य ने बीती 14 जून 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को दी गई तहरीर में उग्रसेन ने कहा था कि उसके पिता सूरजपाल रात में घर से खाना खाने के बाद खेत की रखवाली के लिए गए थे। वह खेत में चारपाई में सो रहे थे। सुबह खेत जाने पर देखा कि किसी ने धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी थी। उग्रसेन के अनुसार खेत में सिंचाई के लिए पाइप लगाने को लेकर भैयालाल मौर्य से उनका विवाद हुआ था।

पुलिस ने तहरीर के अनुसार इस मामले में भैयालाल, चुन्नू ,जुगल किशोर, दादूराम मौर्य,बब्बू पुत्रगण रघुराज , इंद्रपाल पुत्र सैकू,कमलेश पुत्र उन्ना ,ज्वाला पुत्र भैयालाल के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया था। विवेचना के बाद इस मामले में पुलिस ने नामजद आरोपियों में से ज्वाला पुत्र भैयालाल के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। साथ ही विवेचना में प्रकाश में आने पर एक अन्य आरोपी पवन को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।

बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद जिला जज विष्णु कुमार शर्मा ने निर्णय सुनाया। जिसमें हत्या का दोष सिद्ध होने पर आरोपी पवन कुमार मौर्या और ज्वाला प्रसाद को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा के साथ 10000 -10000 अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

Tags: Chitrakoot news
Previous Post

सड़क हादसों में कांवरिया समेत दो की मौत

Next Post

प्रेम प्रसंग में मेडिकल स्टोर संचालक की हत्या

Writer D

Writer D

Related Posts

MP Brijlal targets Akhilesh Yadav.
उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में सपा सरकार ने चौपट किया शिक्षा व्यवस्था : सांसद बृजलाल

15/08/2026
Sanjay Nishad's sarcasm on Akhilesh Yadav
उत्तर प्रदेश

एनडीए सरकार दे रही उजड़ी जातियों को अधिकार और सम्मान : संजय निषाद

15/08/2026
Kaushal Vikas Mission
उत्तर प्रदेश

योगी सरकार की नई पहल : स्वतंत्रता दिवस पर कौशल विकास मिशन ने लॉन्च किया ‘कौशल संपर्क’ क्यूआर कोड

15/08/2026
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

सीतापुर में सीएम योगी का ऑपरेशन एक्शन, चौकी इंचार्ज निलंबित, एसएचओ खिलाफ जांच शुरू

15/08/2026
AK Sharma
उत्तर प्रदेश

1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मऊ के वीरों का योगदान हमारी गौरवशाली विरासत : ए.के. शर्मा

15/08/2026
Next Post
Murder

प्रेम प्रसंग में मेडिकल स्टोर संचालक की हत्या

यह भी पढ़ें

Shardiya Navratri

शादी में आ रही है बाधा, तो नवरात्रि के नौ दिन करें ये उपाय

20/08/2023
Dev Deepawali

इस दिन मनाई जाएगी देव दीपावली, पढ़ें ये व्रत कथा

29/10/2025
कोरोना को लेकर घर में घिरे शी जिनपिंग Xi Jinping surrounded the house on Corona

कोरोना को लेकर घर में घिरे शी जिनपिंग, तो चीनी अरबपति को 18 साल के लिए भेजा जेल

22/09/2020
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version