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सात साल के लड़के का यौन शोषण करने वाले को उम्रकैद

Life Imprisonment

life imprisonment

मुजफ्फरनगर। शामली जिले के कैराना में पोक्सो अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई करने वाली एक विशेष अदालत ने सात साल के लड़के का यौन शोषण करने के मामले में एक व्यक्ति को उम्रकैद (life imprisonment) की सजा सुनाई है। मामले में पहली सुनवाई के नौ दिनों के भीतर बुधवार को यह फैसला सुनाया गया।

न्यायाधीश मुमताज अली ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 377 (अप्राकृतिक अपराध) और 506 (आपराधिक धमकी) तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा पांच और छह के तहत दोषी ठहराए जाने के बाद वासिल (21) पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि इसमें से पीड़ित को आधी राशि दी जाएगी। सरकारी वकील पुष्पेंद्र मलिक के मुताबिक, दोषी ने टॉफी देने के बहाने लड़के को बहला-फुसलाकर एक खाली प्लॉट में ले जाकर उसका यौन शोषण किया। मलिक ने अदालत को बताया कि आरोपी ने लड़के को अपनी आपबीती किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी।

यह घटना एक अप्रैल 2021 को उत्तर प्रदेश के कैराना में हुई थी। पुलिस ने अदालत में एक जून 2022 को आरोप-पत्र दायर किया था। अदालत ने 21 जून से मामले की सुनवाई शुरू की और बुधवार को फैसला सुनाते हुए दोषी को आजीवन कारावास की सजÞा सुनाई।

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