• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

लव जिहादः अब मध्यप्रदेश में भी सख्त कानून को हरी झंडी, होगी 10 साल की जेल

Desk by Desk
26/12/2020
in Main Slider, ख़ास खबर, नई दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजनीति, राष्ट्रीय
0
Love Jihad

Love Jihad

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

भोपाल। यूपी सहित अन्य राज्यों की तर्ज पर मध्यप्रदेश में लव जिहाद को रोकने के लिए लाए गए ‘धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020’ को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है।  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई एक विशेष बैठक में कैबिनेट ने इस विधेयक को मंजूरी दी। विधेयक को 28 दिसंबर से शुरू हो रहे राज्य विधानसभा के सत्र में पारित कराया जाएगा। लव जिहाद का आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को दो साल से लेकर 10 साल तक की सजा हो सकती है। गौरतलब है कि इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने भी लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को पारित किया है।

Under the new MP Freedom of Religion Bill 2020, forced conversion of a minor, woman or a person from Scheduled Caste or Scheduled Tribe, would draw a minimum jail term of 2-10 years with a minimum penalty of Rs 50,000: Madhya Pradesh Home Minister Narottam Mishra https://t.co/yYErFH85fH pic.twitter.com/rJM0lfZU3p

— ANI (@ANI) December 26, 2020

मध्यप्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि नए विधेयक के तहत, जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन कराने पर एक से पांच साल की कैद और न्यूनतम 25,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। उन्होंने कहा, विधेयक के तहत नाबालिग, महिला या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर 50,000 रुपये का जुर्माना और दो से लेकर 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान भी होगा। उन्होंने कहा कि अब इस विधेयक को विधानसभा में पेश किया जाएगा। 28 दिसंबर से मध्यप्रदेश विधानसभा का सत्र प्रस्तावित है।

करण जौहर की फिल्म को शाहीद कपूर ने किया इंकार, सामने आई यह वजह

‘धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020’ को कैबिनेट से ध्वनि मत से पारित किया गया है। नए कानून में कुल 19 प्रावधान हैं, जिसके तहत अगर धर्म परिवर्तन के मामले में पीड़ित पक्ष की तरफ से शिकायत की जाती है, तो पुलिस आरोपी पर कार्रवाई करेगी। अगर कोई व्यक्ति धन और संपत्ति के लालच में धर्म छिपाकर शादी करता है तो उसकी शादी को शून्य माना जाएगा। इसके अलावा धर्म परिवर्तन पर संबंधित संस्थान भी बराबर का जिम्मेदार माना जाएगा।

‘धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020’ को लेकर बताया गया है कि अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध एक से अधिक बार अपराध करने पर कम से कम पांच वर्ष तथा अधिकतम 10 साल के कारावास का प्रावधान किया गया है। विधेयक में निर्दोष होने के सबूत प्रस्तुत करने की बाध्यता आरोपी पर रखी गई है।

इसमें अपराध की पीड़ित महिला एवं पैदा हुए बच्चे का भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकार होने के भी प्रावधान किए गए हैं। पैदा हुए बच्चे को पिता की संपत्ति में उत्तराधिकारी के रूप में अधिकार बरकरार रखे जाने का प्रावधान शामिल किया गया है।

Tags: Bhopal Hindi SamacharBhopal News In Hindicm shivraj singh chouhanFreedom of Religion Bill 2020Latest Bhopal News in HindiLove Jihadlove jihad news amar ujalaMadhya Pradeshmp anti conversion lawmp approves news religion billmp religion lawNarottam MishraReligious freedom laws in mpshivraj singh chouhanधर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020लव जिहाद
Previous Post

नीतीश कैबिनेट में 103 नए नगर पंचायत और 8 नए नगर परिषद के निर्माण को मंजूरी

Next Post

नेकां नेताओं की खरीद-फरोख्त को बढ़ावा दे रहा है जम्मू-कश्मीर प्रशासन : उमर अब्दुल्ला

Desk

Desk

Related Posts

Sugarcane
उत्तर प्रदेश

जलमग्न गन्ना खेतों में रोग व कीट के प्रबंध व बचाव के लिए विभाग ने कसी कमर

25/08/2025
CM Dhami
राजनीति

थराली क्षेत्र को भी धराली की तर्ज़ पर विशेष राहत और पुनर्वास पैकेज प्रदान किया जाए: सीएम धामी

25/08/2025
CM Yogi announced scholarship in the name of Group Captain
Main Slider

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के नाम पर स्कॉलरशिप का किया ऐलान

25/08/2025
Anand Bardhan
राजनीति

प्रदेश में पर्यावरण विभाग होगा कार्बन क्रेडिट के लिए नोडल विभागः मुख्य सचिव

25/08/2025
Hartalika Teej
Main Slider

हरतालिका तीज व्रत आज, जानें पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजन सामग्री लिस्ट

25/08/2025
Next Post
उमर अब्दुल्ला Omar Abdullah

नेकां नेताओं की खरीद-फरोख्त को बढ़ावा दे रहा है जम्मू-कश्मीर प्रशासन : उमर अब्दुल्ला

यह भी पढ़ें

प्राइवेट पार्ट सहित पूरा शव खा गया ‘नरभक्षी टीचर’, जानिए किस देश की है ये वारदात

08/01/2022
यूपी के दो पत्रकारों पर एफआईआर FIR on two journalists of UP

‘फेक’ न्यूज फैलाने के आरोप में यूपी के दो पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज

19/11/2020
International cyber fraud gang

अंतरराष्ट्रीय साइबर फ्राॅड करने वाले गैंग का भंडाफोड़, महिला सरगना समेत तीन गिरफ्तार

24/03/2021
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version