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मध्य प्रदेश: लव जिहाद के खिलाफ बनेगा कानून, मिलेगी 5 साल तक की सजा

Desk by Desk
17/11/2020
in Main Slider, ख़ास खबर, मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय
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लव जिहाद

लव जिहाद

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राष्ट्रीय डेस्क.   जल्द ही मध्य प्रदेश की सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने वाली है. बता दें कि योगी सरकार ने भी इसके खिलाफ कानून बनाने की बात कही थी. मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का कहना है की विधानसभा में जल्द ही लव जिहाद के मुद्दे पर कानून लाया जाएगा. उन्होंने यह भी बताया कि ये एक गैर-जमानती अपराध होगा और लव जिहाद के दोषियों को पांच साल तक की सजा देने का प्रावधान भी इसमें शामिल होगा.

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मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में शिवराज सरकार लव जिहाद को लेकर धर्म स्वातंत्र्य कानून के लिए विधेयक पेश किया जाएगा और कानून बन जाने के बाद गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज कर 5 साल तक की कठोर सजा दी जाएगी.

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्र के मुताबिक, लव जिहाद में सहयोग करने वालों को भी मुख्य आरोपी की ही तरह सज़ा दी जाएगी और शादी के लिए धर्मांतरण कराने वालों को भी सजा देने का प्रावधान इस कानून में रहेगा. हालांकि स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर शादी करने के लिए सम्बंधित शख्स को एक महीने पहले कलेक्टर कार्यालय में आवेदन देना होगा.

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्र ने बतया कि जोर जबर्दस्ती या बलपूर्वक की गयी शादी, धोखे से पहचान छिपाकर की गई शादी को इस कानून के बाद रद्द माना जायेगा.

आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लव जिहाद के खिलाफ बड़ा बयान दे चुके हैं और साफ कर दिया था कि मध्यप्रदेश में ऐसे मामले सामने आने पर उससे सख्ती से निपटा जाएगा और जल्द ही देश में लव जिहाद के खिलाफ कानून को अमली जामा पहना दिया जाएगा. सीएम शिवराज ने अधिकारियों से कानून का खाका तैयार करने का निर्देश दिया था.

Tags: 24ghanteonline.comLawLove JihadMadhya PradeshNational newsnon bailable offenceShivraj government
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