नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है। शराब घोटाला मामले में कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सिसोदिया के खिलाफ आरोप काफी गंभीर हैं। उनका इस मामले में व्यवहार भी सही नहीं रहा है। वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। इनके पास 18 विभाग रहे हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसलिए उनको अभी जमानत नहीं दी जा सकती है।
मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी क्योंकि निचली विशेष अदालत ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।
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कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया था, जिसके बाद कोर्ट ने 11 मई को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे सिसोदिया (Manish Sisodia): AAP
दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया है कि जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा के फैसले के खिलाफ सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर करेंगे।