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बरेली मंडल में 3328 गरीब बेटियों का योगी सरकार के अफसरों ने किया कन्यादान

Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojna

Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojna

बरेली। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना (Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojna) ने निर्धन परिवारों में खुशियां भर दी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) के निर्देश पर बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर में अफसरों ने गरीब परिवार की बेटियों का कन्यादान किया। कमिश्नर बरेली मंडल सौम्या अग्रवाल ने सभी विवाहित जोड़ों को दांपत्य जीवन की शुभकामनाएं दीं। कमिश्नर ने बताया कि बरेली मंडल के तीनों जिलों में 3328 निर्धन कन्याओं का विवाह कराया गया। उन्हें दक्षिणा, घरेलू सामान के साथ उनके घरों तक विदा किया गया।

बरेली में 1631, शाहजहांपुर में 1313 और पीलीभीत में 384 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे। इसमें पीलीभीत में 11, शाहजहांपुर में 86 और बरेली में 170 मुस्लिम कन्याओं के विवाह कराए गए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बगैर किसी भेदभाव के सभी को समाज कल्याण विभाग की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से लाभान्वित कराया जा रहा है।

सहारा मैदान में अग्नि के साथ सात फेरों के साक्षी बने 1461 जोडे़े

बरेली के इज्जतनगर में सहारा मैदान मुड़िया अहमद नगर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह किया गया। इसमें 1461 हिंदू 170 मुस्लिम जोड़ो का विवाह हुआ। विधान परिषद सदस्य कुंवर महाराज सिंह, विधायक फरीदपुर श्याम बिहारी लाल, विधायक नवाबगंज डॉ एम पी आर्य, विधायक बिथरी चैनपुर डॉ राघवेन्द्र शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, कीर्ति कश्यप, जिला अध्यक्ष पवन शर्मा, जिला अध्यक्ष आंवला वीर पाल सिंह, महानगर अध्यक्ष डॉ के एम अरोरा, कमिश्नर सौम्या अग्रवाल, डीएम शिवाकान्त द्विवेदी, सीडीओ जगप्रवेश, विकास खण्ड अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी उपस्थित रहे।

51 हजार खर्च कर नवयुगल का घर बसा रही योगी सरकार

कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत एक जोड़े की शादी पर सरकार 51 हजार रुपये खर्च कर रही है। गृहस्थी बसाने के लिए कन्या के खाते में 35 हजार रुपये की धनराशि का अनुदान दिया जाएगा। विवाह संस्कार के लिए कपड़े, बिछिया, पायल, बर्तन आदि के लिए 10 हजार रुपये दिए जाएंगे। इस बार सभी को एक प्रेस दी गई है।

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एक युगल की शादी समारोह में 6 हजार रुपये खर्च होंगे। दो लाख रुपये वार्षिक आय सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी परिवारों को इस योजना के तहत पात्र माना हैं। योजना के तहत विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं का भी विवाह कराया जा रहा है।

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