• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

मथुरा : 23 साल पुराने तिहरे हत्याकांड मामले में छ आरोपियों को आजीवन कारावास

Desk by Desk
20/10/2020
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, क्राइम, ख़ास खबर, मथुरा
0
accused of raping

accused of raping

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

उत्तर प्रदेश में मथुरा की जिला अदालत ने 23 साल पुराने तिहरे हत्याकांड मामले में छह अभियुक्तों को आजीवन जबकि क्रास केस में छह को सात सात की सश्रम कारावार की सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष के अनुसार छाता कोतवाली क्षेत्र के तहत गोहारी गांव में पांच मई 1997 को जमीनी विवाद को लेकर गांव के खचेरा, सुखीचन्द और बालकराम की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड से गांव में कोहराम मच गया था। वादी पक्ष की ओर से 11 लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस हत्या के आरोपियो में तीन की जहां मुकदमे के दौरान मृत्यु हो गई थी। वहीं एक आरोपी जुवेनाइल अदालत से बरी हो गया तथा एक आरोपी अभी फरार चल रहा है।

छात्रा ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में लिखा- मेरे मां-बाप की…….

इस मामले का क्रास केस धारा 307 आईपीसी एवं अन्य धाराओं में छह लोगों के खिलाफ दर्ज कराया गया था।

अपर सत्र न्यायाधीश संजय यादव (प्रथम) ने मंगलवार को अभियुक्त पक्ष की दलीलों को अस्वीकार करते हुए डाक्टरी रिपोर्ट ,पत्रावली एवं साक्ष्य के आधार पर छह आरोपियों रतीराम, ब्रजकिशोर, जवाहर सिंह, नवल सिंह, सुरेश, बाली को धारा 147, 148,323/ 149,324/149,307/ 149,302/149 आईपीसी के जुर्म में आजीवन कारावास एवं साढे़ 18 हजार का जुर्माना देने का आदेश दिया है। विभिन्न धाराओं में किये गए कुल जुर्माना को अदा न करने पर दो साल का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। आदेश में कहा गया है कि सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी।

‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ में शाहरुख खान नहीं करना चाहते थे ‘राज’ का रोल

उन्होंने बताया कि इसी मामले के क्रास केस में धारा 147, 148, 323/149,324/149, 307/149 आईपीसी के तहत विजय सिंह, प्रेमचन्द्र, महीपाल, खुशीराम, सुम्मेर एवं तेजसिंह को सात वर्ष का सश्रम कारावास एवं साढ़े आठ हजार का जुर्माना लगाया है। विभिन्न धाराओं में किये गए जुर्माना को न अदा करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भोगने का आदेश दिया गया है।

Tags: crime news in hindimathura news
Previous Post

बांदा : लापता बच्चे का शव पुआल से बरामद, दंपत्ति हिरासत में

Next Post

यंग जीनियस ग्रुप द्वारा आयोजित प्रतियोगिता रूपी कवि सम्मेलन के द्वितीय चरण का समापन

Desk

Desk

Related Posts

Renu Devi
उत्तर प्रदेश

मिशन शक्ति- 4 : रेनू देवी ने दूध व्यवसाय से लिखी आत्मनिर्भरता की कहानी

24/09/2025
CM Vishnu Dev Sai
Main Slider

बस्तर में छँट रहा है नक्सलवाद का अंधियारा: मुख्यमंत्री

24/09/2025
CM Vishnudev Sai
Main Slider

मुख्यमंत्री ने किया बाजार भ्रमण: जीएसटी 2.0 से व्यापारियों और उपभोक्ताओं में उत्साह

24/09/2025
CBSE
Main Slider

CBSE ने जारी की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की टेंटेटिव डेट शीट

24/09/2025
Shahjahanpur's historic battle against anemia
उत्तर प्रदेश

मिशन शक्ति 5.0 : शाहजहाँपुर में एनीमिया के खिलाफ ऐतिहासिक जनअभियान

24/09/2025
Next Post
Kavi Sammelan

यंग जीनियस ग्रुप द्वारा आयोजित प्रतियोगिता रूपी कवि सम्मेलन के द्वितीय चरण का समापन

यह भी पढ़ें

Birthday Special: Will allrounder Andre Russell bat on his birthday

Birthday Special: क्या जन्मदिन पर चलेगा ऑलराउंडर आंद्रे रसेल का बल्ला

29/04/2021
nirhua

रामपुर के बाद आजमगढ़ भी हुआ भगवा, निरहुआ ने लहराया जीत का परचम

26/06/2022
hariyali teej

हरियाली तीज पर न ये गलतियां, वरना नहीं मिलेगा व्रत का फल!

27/07/2025
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version