• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

मथुरा : 23 साल पुराने तिहरे हत्याकांड मामले में छ आरोपियों को आजीवन कारावास

Desk by Desk
20/10/2020
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, क्राइम, मथुरा
0
accused of raping

accused of raping

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

उत्तर प्रदेश में मथुरा की जिला अदालत ने 23 साल पुराने तिहरे हत्याकांड मामले में छह अभियुक्तों को आजीवन जबकि क्रास केस में छह को सात सात की सश्रम कारावार की सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष के अनुसार छाता कोतवाली क्षेत्र के तहत गोहारी गांव में पांच मई 1997 को जमीनी विवाद को लेकर गांव के खचेरा, सुखीचन्द और बालकराम की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड से गांव में कोहराम मच गया था। वादी पक्ष की ओर से 11 लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस हत्या के आरोपियो में तीन की जहां मुकदमे के दौरान मृत्यु हो गई थी। वहीं एक आरोपी जुवेनाइल अदालत से बरी हो गया तथा एक आरोपी अभी फरार चल रहा है।

छात्रा ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में लिखा- मेरे मां-बाप की…….

इस मामले का क्रास केस धारा 307 आईपीसी एवं अन्य धाराओं में छह लोगों के खिलाफ दर्ज कराया गया था।

अपर सत्र न्यायाधीश संजय यादव (प्रथम) ने मंगलवार को अभियुक्त पक्ष की दलीलों को अस्वीकार करते हुए डाक्टरी रिपोर्ट ,पत्रावली एवं साक्ष्य के आधार पर छह आरोपियों रतीराम, ब्रजकिशोर, जवाहर सिंह, नवल सिंह, सुरेश, बाली को धारा 147, 148,323/ 149,324/149,307/ 149,302/149 आईपीसी के जुर्म में आजीवन कारावास एवं साढे़ 18 हजार का जुर्माना देने का आदेश दिया है। विभिन्न धाराओं में किये गए कुल जुर्माना को अदा न करने पर दो साल का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। आदेश में कहा गया है कि सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी।

‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ में शाहरुख खान नहीं करना चाहते थे ‘राज’ का रोल

उन्होंने बताया कि इसी मामले के क्रास केस में धारा 147, 148, 323/149,324/149, 307/149 आईपीसी के तहत विजय सिंह, प्रेमचन्द्र, महीपाल, खुशीराम, सुम्मेर एवं तेजसिंह को सात वर्ष का सश्रम कारावास एवं साढ़े आठ हजार का जुर्माना लगाया है। विभिन्न धाराओं में किये गए जुर्माना को न अदा करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भोगने का आदेश दिया गया है।

Tags: crime news in hindimathura news
Previous Post

बांदा : लापता बच्चे का शव पुआल से बरामद, दंपत्ति हिरासत में

Next Post

यंग जीनियस ग्रुप द्वारा आयोजित प्रतियोगिता रूपी कवि सम्मेलन के द्वितीय चरण का समापन

Desk

Desk

Related Posts

Tulsi
Main Slider

घर से दूर हो जाएगी पैसों की तंगी, ले आएं ये पौधे

16/07/2026
Paush Amavasya
Main Slider

इसके बिना अधूरी मानी जाती है पूजा, जानें नियम

16/07/2026
Rudraksha ki mala
Main Slider

रुद्राक्ष धारण करने से मिलती सभी कष्टों से मुक्ति, जानें माला पहनने के नियम

16/07/2026
Hair color
Main Slider

पहली बार हेयर कलर करते समय इन बातों का रखें ख्याल

16/07/2026
Makeup
Main Slider

बारिश में नहीं खराब होगा मेकअप, इन बातों का रखें ध्यान

16/07/2026
Next Post
Kavi Sammelan

यंग जीनियस ग्रुप द्वारा आयोजित प्रतियोगिता रूपी कवि सम्मेलन के द्वितीय चरण का समापन

यह भी पढ़ें

पूर्ववर्ती सरकार में लगभग हर तीसरे दिन दंगा होता था : CM योगी

31/08/2021

कुलपति सिकंदर कुमार: यूनिवर्सिटी की फाइनल ईयर की परीक्षाएं शेड्यूल के मुताबिक होगी तय

19/08/2020
मायावती के पिता का निधन Mayawati's father dies

बसपा सुप्रीमो मायावती के पिता प्रभुदयाल का 95 साल की उम्र में निधन

19/11/2020
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version