Site icon 24 GhanteOnline | News in Hindi | Latest हिंदी न्यूज़

मायावती का योगी पर निशाना, कहा- लव जिहाद कानून आपाधापी में लाया गया, सरकार करें पुनर्विचार

मायावती Mayawati

Mayawati

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की कैबिनेट द्वारा पिछले दिनों ‘लव जिहाद’ के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020 (UP Illegal Conversion Ordinance) कानून पास कर दिया है।

इसी कड़ी में बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस कानून के खिलाफ योगी सरकार पर निशाना साधा। सोमवार को मायावती ने ट्वीट कर कहा कि लव जिहाद को लेकर यूपी सरकार द्वारा आपाधापी में लाया गया धर्म परिवर्तन अध्यादेश अनेकों आशंकाओं से भरा। जबकि देश में कहीं भी जबरन व छल से धर्मान्तरण को न तो खास मान्यता व न ही स्वीकार्यता। उन्होंने कहा कि इस सम्बंध में कई कानून पहले से ही प्रभावी हैं। सरकार इस पर पुनर्विचार करे, बीएसपी की यह मांग।

इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शादी के लिए धोखाधड़ी कर धर्मांतरण किए जाने की घटनाओं पर रोक लगाने संबंधी कानून के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। कैबिनेट में प्रस्ताव पास होने के बाद 15-50 हजार तक का जुर्माना का प्रावधान है। वहीं शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन अवैध घोषित कर दिया गया है। अगर कोई भी ग्रुप धर्म परिवर्तन कराता है तो उसे 3 से 10 साल की सजा होगी।

महिलाओं के नेतृत्व वाले छोटे उद्यमों पर कोविड-19 महामारी की पड़ी मार

वहीं धर्मगुरु धर्म परिवर्तन कराता है तो उसे डीएम से अनुमति लेनी होगी. कानून के तहत जो धर्म परिवर्तन करेगा उसे भी जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। यदि कोई सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन कराता है तो उसे 10 साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। यदि ऐसा करने वाला कोई संगठन है तो उसकी मान्यता रद्द हो सकती है। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई हो सकती है।

Exit mobile version