• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

मायावती का योगी पर निशाना, कहा- लव जिहाद कानून आपाधापी में लाया गया, सरकार करें पुनर्विचार

Writer D by Writer D
30/11/2020
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, ख़ास खबर, राजनीति, लखनऊ
0
मायावती Mayawati

Mayawati

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की कैबिनेट द्वारा पिछले दिनों ‘लव जिहाद’ के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020 (UP Illegal Conversion Ordinance) कानून पास कर दिया है।

इसी कड़ी में बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस कानून के खिलाफ योगी सरकार पर निशाना साधा। सोमवार को मायावती ने ट्वीट कर कहा कि लव जिहाद को लेकर यूपी सरकार द्वारा आपाधापी में लाया गया धर्म परिवर्तन अध्यादेश अनेकों आशंकाओं से भरा। जबकि देश में कहीं भी जबरन व छल से धर्मान्तरण को न तो खास मान्यता व न ही स्वीकार्यता। उन्होंने कहा कि इस सम्बंध में कई कानून पहले से ही प्रभावी हैं। सरकार इस पर पुनर्विचार करे, बीएसपी की यह मांग।

लव जिहाद को लेकर यूपी सरकार द्वारा आपाधापी में लाया गया धर्म परिवर्तन अध्यादेश अनेकों आशंकाओं से भरा जबकि देश में कहीं भी जबरन व छल से धर्मान्तरण को न तो खास मान्यता व न ही स्वीकार्यता। इस सम्बंध में कई कानून पहले से ही प्रभावी हैं। सरकार इस पर पुनर्विचार करे, बीएसपी की यह माँग।

— Mayawati (@Mayawati) November 30, 2020

इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शादी के लिए धोखाधड़ी कर धर्मांतरण किए जाने की घटनाओं पर रोक लगाने संबंधी कानून के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। कैबिनेट में प्रस्ताव पास होने के बाद 15-50 हजार तक का जुर्माना का प्रावधान है। वहीं शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन अवैध घोषित कर दिया गया है। अगर कोई भी ग्रुप धर्म परिवर्तन कराता है तो उसे 3 से 10 साल की सजा होगी।

महिलाओं के नेतृत्व वाले छोटे उद्यमों पर कोविड-19 महामारी की पड़ी मार

वहीं धर्मगुरु धर्म परिवर्तन कराता है तो उसे डीएम से अनुमति लेनी होगी. कानून के तहत जो धर्म परिवर्तन करेगा उसे भी जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। यदि कोई सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन कराता है तो उसे 10 साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। यदि ऐसा करने वाला कोई संगठन है तो उसकी मान्यता रद्द हो सकती है। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई हो सकती है।

Tags: latest UP newslaw for love jihadLove JihadLove Jihad in UPmayawatiup news
Previous Post

टाइगर श्रॉफ की बहन कृष्णा हुईं सोशल मीडिया पर ट्रोल

Next Post

MBBS फाइनल ईयर की जनवरी 2021 की परीक्षाएं स्थगित

Writer D

Writer D

Related Posts

Deepotsav
उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री योगी के मार्गदर्शन में अयोध्या दीपोत्सव 2025 की तैयारियाँ तेज़

05/10/2025
CM Dhami participated in the Martyrs' Honor Ceremony in Lansdowne
Main Slider

सैन्य धाम अमर आत्माओं का प्रतीक, आने वाली पीढ़ियों को करेगा प्रेरित : मुख्यमंत्री

05/10/2025
Savin Bansal
Main Slider

डीएम की सूझबूझ से परिवार टूटने से बचा, परिजनों को स्मरण कराए एक-दूसरे के कर्तव्य

05/10/2025
KGAV girl students accuse the principal and warden
Main Slider

लखनऊ में KGAV में छात्राओं ने लगाएं गंभीर आरोप, DM ने की ये कार्रवाई

05/10/2025
Vaishno Devi
Main Slider

IMD के अलर्ट के बाद वैष्णो देवी यात्रा स्थगित, इस दिन से शुरू होंगे दर्शन

05/10/2025
Next Post
MBBS

MBBS फाइनल ईयर की जनवरी 2021 की परीक्षाएं स्थगित

यह भी पढ़ें

ठान लिया था कि दो अंक लेकर रहूंगा- लोकेश

02/10/2021
murder

सिरफिरे ने की पत्नी और दो बेटियों की हथौड़ा मारकर निर्मम हत्या

03/03/2021
suicide

प्रेमी युगल ने फांसी लगाकर समाप्त कर ली अपनी जीवन लीला

17/03/2021
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version