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विधायक अब्बास अंसारी को ED ने किया गिरफ्तार, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई कार्रवाई

Abbas Ansari

Abbas Ansari

प्रयागराज। यूपी के माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ विधानसभा सीट से विधायक अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। अब्बास की गिरफ्तारी ईडी ने 12 घंटे तक चली लंबी पूछताछ के बाद रात लगभग पौने बारह बजे की।

इससे पहले ईडी ने उन्हें पिता मुख्तार अंसारी के खिलाफ चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग केस में बयान दर्ज कराने के लिए शुक्रवार सुबह प्रयागराज ऑफिस में बुलाया था। जानकारी के मुताबिक अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) से करीब 900 सवाल पूछे गए, जिसमें से उन्होंने कई सवालों का जवाब नहीं दिया। ईडी ने अब्बास अंसारी से दो राउंड में पूछताछ की थी। रात करीब 12 बजे उसे मेडिकल के लिए लेकर कड़ी सुरक्षा के बीच मोतीलाल नेहरू जिला चिकित्सालय (कॉल्विन अस्पताल) ले जाया गया। इसके बाद उसे दोबारा ईडी दफ्तर लाकर नजरबंद कर दिया गया। फिलहाल ईडी की ओर से कोई बयान नहीं जारी किया गया।

पिछले दिनों अब्बास को एक बार फिर ईडी ने समन जारी किया था। शुक्रवार दोपहर दो बजे के करीब अब्बास सिविल लाइंस स्थित ईडी दफ्तर में पहुंचा। यहां करीब आधे घंटे बाद ईडी की टीम ने उससे पूछताछ शुरू की। अब्बास से करीब नौ घंटे तक ईडी की अलग-अलग टीम ने पूछताछ की। रात करीब 9.30 बजे ईडी दफ्तर परिसर में पुलिस फोर्स का पहुंचना शुरू हो गया। कुछ देर बाद पुलिस के साथ ही पीएसी के जवान भी आ गए और पूरे परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया।

रात 12 बजे के करीब पहले ईडी की टीम दफ्तर से बाहर निकली। इसके बाद अब्बास भी बाहर आया, जो ईडी की हिरासत में था। उसे ईडी अफसर अपनी गाड़ी में बैठाकर दफ्तर से बाहर निकल गए। इस दौरान सिविल लाइंस व खुल्दाबाद थाने की फोर्स भी सुरक्षा में लगी रही। उसे कड़ी सुरक्षा में हिरासत में लेकर कॉल्विन अस्पताल ले जाया गया। वहां उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया। इसके बाद उसे दोबारा ईडी दफ्तर ले जाया गया और वहां उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके ड्राइवर रवि कुमार शर्मा निवासी करंडा गाजीपुर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उससे भी लंबी पूछताछ की गई थी।

लखनऊ, गाजीपुर और मऊ में दर्ज हैं 7 मुकदमे

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ लखनऊ में दो, मऊ में चार और गाजीपुर में एक मामला दर्ज है। चुनाव प्रचार के दौरान मऊ पुलिस ने अब्बास के खिलाफ धारा 186 यानी सरकारी काम में बाधा डालना, धारा 189 यानी लोकसेवक को धमकी, धारा 153A यानी किसी वर्ग विशेष के खिलाफ बयान देना या अशांति का प्रयास और धारा 120B यानी आपराधिक षड्यंत्र का केस दर्ज किया था।

>> मुकदमा अपराध संख्या 431/ 19 – 419,420,467,468, 471, 30 आर्म्स एक्ट, महानगर लखनऊ।

>> मुकदमा अपराध संख्या 236/ 20 -120 बी, 420, 467,468,471, लोकसंपत्ति निवारण अधिनियम हजरतगंज, लखनऊ।

>> मुकदमा अपराध संख्या 689/20 – 120 बी, 420, 323, 356, 467, 468,471,474,417 आईपीसी गाजीपुर।

>> मुकदमा अपराध संख्या 27/22 – 171 जी, 188 आईपीसी, 133 लोकप्रतिनिधि अधिनियम दक्षिणटोला, मऊ।

>> मुकदमा अपराध संख्या 95/22 – 188, 171 च आईपीसी शहर कोतवाली मऊ।

>> मुकदमा अपराध संख्या 97/ 22 – 506, 171 एफ, 153 ए, 186, 189, 120 बी आईपीसी शहर कोतवाली मऊ।

>> मुकदमा 106/ 22 – 171 एच, 188, 341, आईपीसी, शहर कोतवाली मऊ।

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