गाजीपुर। बाहुबली मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को गैंगस्टर मामले में आज सजा सुना दी गयी है। गैंगस्टर एक्ट के मामले में कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। दूसरे दोषी सोनू यादव को पांच साल की सजा और दो लाख का जुर्माना लगाया गया है।
बता दें कि, गुरुवार को गैंगस्टर मामले मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) और उसके शार्मिंगद सोनू यादव को दोषी करार दिया गया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार बांदा जेल से न्यायालय में पेश हुआ जबकि सोनू यादव न्यायालय में मौजूद था।
गौरतलब है कि, ये मामला 2009 में करंडा थाना क्षेत्र के सबुआ निवासी कपिलदेव सिंह की हत्या और मुहम्मदाबाद के अमीर हसन की हत्या के प्रयास के मामले से जुड़ा हुआ है।
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इस मामले में मुख्तार अंसारी और सोनू यादव के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत करंडा थाना में मुकदमा दर्ज हुआ था। लंबे समय से इस मामले में सुनवाई चल रही थी। वहीं, अब मुख्तार अंसारी और सोनू यादव दोषी पाए गए। इसके बाद आज कोर्ट ने सजा सुनाई है।