• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

23 साल पुराने मामले में मुख़्तार अंसारी को 5 साल की सजा

Writer D by Writer D
23/09/2022
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
0
Mukhtar Ansari

Mukhtar Ansari

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक एवं कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari ) को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने शुक्रवार को गिरोहबंद अपराध (गैंगस्टर एक्ट) से जुड़े 23 साल पुराने एक मामले में 05 साल के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई है।

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने राज्य सरकार की अपील पर यह फैसला सुनाया है। राज्य सरकार ने मुख्तार को गैंगस्टर एक्ट के मामले में निचली अदालत द्वारा बरी किये जाने के फैसले को चुनौती दी थी। इस मामले में 1999 में लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। लखनऊ स्थित एमपी एमएलए कोर्ट ने 23 दिसंबर 2020 को इस मामले में मुख्तार को बरी कर दिया था।

इस मामले के सरकारी वकील राव नरेन्द्र सिंह ने बताया कि उच्च न्यायाल ने निचली अदालत द्वारा मुख्तार को बरी करने के फैसले को पलटते हुए, गिरोह बनाकर गंभीर अपराध करने के आरोप को सही ठहरा कर यह सजा सुनायी है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने मुख्तार को बरी किये जाने के निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

अदालत ने अपने फैसले में निचली अदालत के फैसले में गंभीर गलती बताते हुए कहा कि कुछ अन्य मुकदमों में प्रतिवादी को बरी किये जाने के आधार पर किसी को आरोपमुक्त करना कानून सम्मत नहीं है। उल्लेखनीय है कि निचली अदालत ने महज इस आधार पर मुख्तार को निर्दोष बताया था कि उन्हें इस तरह के दूसरे मामलों में अदालत से बरी किया गया था। उच्च न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट सहित अन्य गंभीर अपराधों में लिप्त होने के तमाम मुकदमे विभिन्न अदालतों में विचाराधीन हैं।

डेढ़ साल से शव के साथ सो रहा था परिवार, इलाके में मचा हड़कंप

न्यायमूर्ति सिंह ने फैसले में कहा कि सबूतों एवं गवाहों के परीक्षण और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रतिवादी अभियुक्त गैंगस्टर है और उसने तमाम गिरोहबंद अपराध कारित किये हैं। इसलिये अदालत उसे पांच साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाती है।

ज्ञात हाे कि दो दिन पहले भी उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने जेलर को जान से मारने की धमकी देने से जुड़े एक अन्य मुकदमे में मुख्तार को 07 साल की सजा और 37 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी है। इस मामले में भी निचली अदालत ने मुख्तार को बरी कर दिया था।

Tags: crime newsMukhtar Ansariup news
Previous Post

सीएम योगी ने प्राकृतिक आपदा में जनहानि पर व्यक्त किया गहरा शोक

Next Post

प्रधानमंत्री की उत्कृष्ट सोच का परिणाम है जीवनदायिनी आयुष्मान: सीएम धामी

Writer D

Writer D

Related Posts

Shankh
Main Slider

घर में रोज बजाए शंख, नहीं होगा अतृप्त आत्माओं का वास

01/07/2025
Sooji Pakora
Main Slider

बरसात का मौसम लगेगा और भी सुहाना जब मिल जाएगा इन पकौड़े का साथ

01/07/2025
monsoon
Main Slider

मानसून के स्वागत की ऐसे करें तैयारी, हर कोई हो जाएगा इंप्रेस

01/07/2025
Potato
Main Slider

स्किन की समस्याओं का रामबाण इलाज हैं ये सब्जी

01/07/2025
President Draupadi
Main Slider

डॉक्टर कभी सेवानिवृत्त नहीं होता,स्वास्थ्य रूपी संपदा लोगों को देते जाइए, आपको सुकून मिलेगाः मुर्मू

30/06/2025
Next Post
CM Dhami

प्रधानमंत्री की उत्कृष्ट सोच का परिणाम है जीवनदायिनी आयुष्मान: सीएम धामी

यह भी पढ़ें

कांग्रेस का धरना-प्रदर्शन

राजस्थान में कांग्रेस आज हर जिला मुख्यालय पर भाजपा के खिलाफ करेगी धरना-प्रदर्शन

25/07/2020
Pakoras

ठंड में झटपट बनाए ये चटपटे और तीखे पकोड़े, जानें आसान रेसिपी

18/09/2021
non-film songs

ओटीटी के बाद अब गैर फिल्मी गानों पर सेंसर बोर्ड की मांग

09/04/2021
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version