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राज कुंद्रा की जमानत याचिका का मुंबई पुलिस ने किया विरोध, कहा- विदेश भागने का है डर

Raj Kundra

Raj Kundra

पोर्नोग्राफी केस में गिरफ्तार बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्‍पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा ने कोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगाई है। कोर्ट में इस सुनवाई के दौरान मंगलवार को मुंबई पुलिस ने उसकी इस याचिका का विरोध किया है।

पुलिस ने अपने जवाब में कहा कि ऐसा डर है कि अगर राज कुंद्रा को जमानत मिल गई तो वह भी शायद नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की तरह देश छोड़कर भाग सकता है। पुलिस ने ऐसा इसलिए कहा है क्‍योंकि उसके पास ब्रिटेन की नागरिकता है। अब कोर्ट इस मामले पर 20 अगस्‍त को सुनवाई करेगा।

मुंबई पुलिस ने कोर्ट में राज कुंद्रा की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अगर उसे जमानत मिलती है तो इससे समाज में गलत संदेश जाएगा। साथ ही इस बात का भी डर रहेगा कि वह ऐसा अपराध फिर से करे। राज कुंद्रा की ओर से लगाई गई याचिका में कहा गया है कि पुलिस ने अप्रैल में इस मामले में चार्जशीट पेश की थी। उसका नाम न तो चार्जशीट में था और ना ही एफआईआर में। याचिका में कहा गया है कि चार्जशीट में नामित आरोपी जमानत पर बाहर हैं। साथ ही मजिस्ट्रेट की अदालत ने पहले उसकी जमानत को खारिज करने में गलती की।

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राज कुंद्रा की याचिका में कहा गया है कि पूरा आदेश अनुमानों पर आधारित है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। मजिस्ट्रेट यह समझने में विफल रहे कि आवेदक के खिलाफ कथित अपराध में उसकी कथित संलिप्तता दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है। इस याचिका के जवाब में मुंबई पुलिस ने कहा है कि यह अपराध गंभीर प्रवृत्ति का है। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है कि बनाए गए सभी वीडियो आखिर कहां अपलोड किए गए।

पुलिस ने कोर्ट से कहा है कि अगर आरोपी को जमानत दी जाती है तो वह ऐसे आपत्तिजनक वीडियो को अपलोड करके अपना अपराध करना जारी रख सकता है। यह हमारी संस्‍कृति को प्रभावित करेगा और हमारे समाज में गलत संदेश देगा। पुलिस ने यह भी कहा है कि राज कुंद्रा का इस मामले में आरोपी प्रदीप बख्‍शी से संबंध है। उसने उससे संपर्क करने और बाद में जांच से बचने की कोशिश भी की थी।

पुलिस ने कोर्ट में कहा है कि अगर राज कुंद्रा को जमानत मिलती है तो वह भी ब्रि‍टिश नागरिक होने के चलते देश से भाग सकता है। इसके साथ ही मंगलवार को कोर्ट ने पोर्न केस मामले में पिछले साल मुंबई पुलिस की ओर से दर्ज केस के मामले में राज कुंद्रा की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी।

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