मीरजापुर। सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश लालबाबू यादव ने गुरुवार को ससुर की हत्या के आरोपित को दोष सिद्ध होने पर सजा सुनाई गई। आजीवन कारावास ( life imprisonment) के साथ ही बीस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन के अनुसार महेंद्र कुमार माली ने 5 दिसंबर 2016 को विंध्याचल थाना में लिखित तहरीर दी थी कि उसने अपनी बहन की शादी सूरज पुत्र पन्नालाल के साथ की थी। उसकी बहन के साथ आए दिन विवाद किया जाता था।
उसकी बहन एक हफ्ते पहले घर आई थी। 3 दिसंबर 2016 की रात बहनोई उसके घर आया। 4 दिसंबर की शाम खाना खाने के बाद पिता, बहनोई व पुत्री शालू और बहनोई का लड़का शिवम एक साथ एक कमरे में सो रहे थे।
परिवार के अन्य लोग दूसरे कमरे में सो रहे थे। पांच दिसम्बर की भोर लगभग साढ़े चार बजे वादी मुकदमा के बहनोई ने उसके पिता के गले पर धारदार हथियार से प्रहार किया। प्रहार से उसकी लड़की की नींद खुल गई, और उसने देखा पर वह भयवश शांत हो गई।
आरोपित सूरज ने दोबारा हमला कर वादी मुकदमा के पिता के गर्दन पर प्रहार किया और दरवाजा खोल कर वहां से भाग गया। तब वादी मुकदमा की लड़की शालू ने परिवार के लोगों को जगा कर सारी घटना बताई।
वादी मुकदमा की लिखित तहरीर पर थाना विंध्याचल में हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मामले को साबित करने के लिए सहायक जिला अधिवक्ता राजेश कुमार यादव ने कुल 6 गवाह न्यायालय में प्रस्तुत किए। न्यायालय द्वारा सूरज माली पुत्र पन्नालाल माली निवासी मुधर्वा रेणुकूट थाना पिपरी सोनभद्र को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास व बीस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।