हमीरपुर। डेढ़ वर्ष पूर्व खलिहान में काम कर रहे पिता को लोहे की राड से हमला कर मौत के घाट उतारने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय गीतांजलि गर्ग की अदालत ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने हत्यारे पुत्र को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) सहित 11 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।
बिवांर थानाक्षेत्र के महेरा गांव में डेढ़ वर्ष पूर्व खलिहान में काम कर रहे जागेश्वर प्रसाद को उसके पुत्र डालचंद्र ने लोहे की राड से हमला कर मौत के घाट उतार दिया था। वादी दुलीचंद्र ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसका भाई मानसिक विक्षप्ति है। बताया कि 12 मार्च 2021 को सुबह करीब 10 बजे उसके पिता खलिहान में काम कर रहे थे। तभी वह लोहे की राड़ से हमला करके पिता की हत्या कर दी है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था।
सहायक शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार शुक्ला व प्रवीण भदौरिया ने बताया कि मुकदमे के दौरान दोषी को मेडिकल के लिए मानसिक चिकित्सालय बनारस भेजा गया था।
जहां चिकित्सकों ने जांच के दौरान पूर्णतया मानसिक विक्षप्ति नहीं माना था। वहीं दोषी की पत्नी व पुत्री ने भी अदालत में दोषी के खिलाफ बयान दर्ज कराए हैं। बताया कि कोर्ट ने दोषी डालचंद्र को उम्रकैद (Life Imprisonment) की सजा सुनाई है। वहीं जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।