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नवाब मलिक को ‘सुप्रीम’ राहत, 17 महीने बाद मिली बेल

Writer D by Writer D
11/08/2023
in राष्ट्रीय, नई दिल्ली, महाराष्ट्र, राजनीति
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Nawab Malik

Nawab Malik

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मुंबई। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक (Nawab Malik)  को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मेडिकल आधार पर दो महीने के लिए जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया है। वहीं प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भी मेडिकल आधार पर जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। नवाब मलिक फरवरी 2022 में  गिरफ्तार होने के बाद से जेल में हैं। वह 17 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे।

दरअसल, मलिक (Nawab Malik)  ने ईडी द्वारा जांच किए जा रहे मामले में मेडिकल आधार पर जमानत देने से इनकार करने के बंबई हाईकोर्ट के 13 जुलाई के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था। मामले में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि मलिक किडनी की बीमारी और अन्य बीमारियों के कारण अस्पताल में हैं। हम मेडिकल शर्तों पर सख्ती से आदेश पारित कर रहे हैं।”

बता दें कि ईडी ने कथित तौर पर भगोड़े डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से जुड़े मामले में मलिक को फरवरी 2022 में गिरफ्तार किया था। एनसीपी नेता न्यायिक हिरासत में हैं और वर्तमान में मुंबई के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है।

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मलिक (Nawab Malik) ने हाईकोर्ट से राहत की मांग करते हुए दावा किया था कि वह कई अन्य बीमारियों के अलावा क्रोनिक किडनी रोग से पीड़ित है। उन्होंने योग्यता के आधार पर जमानत की भी मांग की। तब उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि वह दो सप्ताह के बाद योग्यता के आधार पर जमानत की मांग करने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई करेगा।

मलिक (Nawab Malik) के खिलाफ ईडी का मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा एक नामित वैश्विक आतंकवादी और 1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मुख्य आरोपी दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित है।

Tags: Maharashtra NewsMumbai NewsNational newsnawab malikNCP leader Nawab MalikSupreme Court
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