नई दिल्ली| बॉलिवुड के अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के छोटे भाई मिनाजुद्दीन सिद्दीकी ने छेड़छाड़ के मामले में अग्रिम जमानत के लिए पॉक्सो कोर्ट का रुख किया है। 8 साल पहले मिनाजुद्दीन सिद्दीकी पर नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का आरोप लगा था।
मिनाजुद्दीन सिद्दीकी की याचिका को स्वीकार करते हुए स्पेशल जज संजीव कुमार तिवारी ने 16 दिसंबर को सुनवाई करने का फैसला लिया है। इससे पहले इसी साल अक्टूबर में नवाजुद्दीन सिद्दीकी से अलग रह रहीं उनकी पत्नी की ओर से दायर केस में अभिनेता और उनके परिवार की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी।
केस के चलते नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनके दो भाईयों फयाजुद्दीन और अयाजुद्दीन के अलावा मां मेहरुन्निसा पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। हालांकि इस केस में अदालत ने अभिनेता के भाई मिनाजुद्दीन को कोई राहत नहीं दी थी।
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मिनाजुद्दीन के वकील नदीम जफर जैदी ने कहा कि उनके क्लाइंट ने पॉक्सो कोर्ट का रुख किया है और अग्रिम जमानत की मांग की है। नदीम जफर जैदी ने कहा कि इस मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी पर पहले ही हाई कोर्ट की ओर से रोक लग चुकी है। ऐसे में इस तर्क के आधार पर मिनाजुद्दीन भी अग्रिम जमानत के हकदार हैं।
दरअसल इस मामले में मिनाजुद्दीन पर नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का आरोप है, जबकि परिवार के अन्य सदस्यों पर इस घटना को नजरअंदाज करने और छिपाने का आरोप है। केस के मुताबिक यह घटना 2012 की है, जिसके खिलाफ इसी साल 27 जुलाई को नवाजुद्दीन से अलग रह रहीं उनकी पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई थी।
शिकायत के बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी के परिवार के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा पॉक्सो ऐक्ट के तहत भी केस दर्ज हुआ है। केस दर्ज होने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने भी पीड़ित लड़की का बयान दर्ज किया है।