• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

उपभोक्‍ताओं के लिए देश में लागू हुआ नया और प्रभावी उपभोक्‍ता संरक्षण कानून-2019

Desk by Desk
20/07/2020
in Main Slider, ख़ास खबर, नई दिल्ली, राजनीति, राष्ट्रीय
0
उपभोक्‍ता संरक्षण कानून

उपभोक्‍ता संरक्षण कानून

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्‍ली। नया उपभोक्ता संरक्षण कानून-2019 सोमवार से देशभर में लागू हो गया है। इसके बाद अब उपभोक्‍ता किंग बन गया है। अब भ्रामक विज्ञापन देना कंपनियों को महंगा पड़ सकता है। क्योंकि नए कानून में भ्रामक विज्ञापन देने पर कार्रवाई करने का प्रावधान है। केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण कानून-2019 की अधिसूचना पिछले हफ्ते जारी की थी, जिसने अब उपभोक्ता संरक्षण कानून-1986 की जगह ले ली है।

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने 15 जुलाई को अधिसूचना जारी कर नया कानून 20 जुलाई से देशभर में लागू होने की बात कही थी। नया उपभोक्ता संरक्षण कानून-2019 इस साल जनवरी में ही लागू होना था लेकिन किसी कारणवश इसकी तिथि मार्च के लिए बढ़ा दी गई थी। हालांकि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए किए गए देशव्यापी लॉकडाउन के कारण इसकी तिथि आगे टल गई, लेकिन अब देशभर में नया उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू हो चुका है।

एनकाउंटर में मारे गए विकास दुबे की पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में हुये चौंकाने वाले खुलासे

नए उपभोक्ता संरक्षण कानून में विवादों के त्वरित निपटान  के मकसद से मध्यस्थता के लिए एक वैकल्पिक विवाद निपटारे की व्यवस्था की गई है। नए कानून में उपभोक्ता अदालतों के अलावा एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का भी प्रावधान है। उपभोक्‍ताओं की संतुष्टि को केंद्र में रखते हुए नए कानून में यह प्रावधान किया गया है कि उपभोक्‍ता जहां रहता है वह वहीं के जिला या राज्‍य उपभोक्‍ता आयोग में शिकायत कर सकता है। पहले जहां से सेवा या उत्‍पाद खरीदे जाते थे, वहीं शिकायत करनी पड़ती थी।

यदि निर्माता, विक्रेता या वितरक मिलावटी या फर्जी उत्‍पाद बेचते पाया जाता है तो उपभोक्‍ता उसे कोर्ट में घसीट सकता है। मुआवजा के लिए उपभोक्‍ता आयोग में भी शिकायत दर्ज करवा सकता है। ऐसे मामलों में जहां उपभोक्‍ता की सेहत को कोई नुकसान नहीं हुआ है, वहां 6 माह तक जेल और एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।  वहीं उपभोक्‍ता को नुकसान पहुंचाने वाले मामले में निर्माता, विक्रेता या वितरक को 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और 7 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। यदि किसी मामले में उपभोक्‍ता की मौत होती है तो 10 लाख रुपए तक का जुर्माना और 7 साल की जेल या दोनों हो सकते हैं।

नए कानून के दायरे में ई-कॉमर्स कंपनियां भी शामिल

देश में नए कानून के दायरे में ई-कॉमर्स कंपनियों को भी शामिल किया गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत अब ग्राहक इन कंपनियों के ख‍िलाफ भी शिकायत कर सकेंगे। उपभोक्‍ताओं को बड़ी राहत देते हुए गृह राज्‍य की जिला और राज्‍य उपभोक्ता आयोग में शिकायत की जा सकेगी, पहले शिकायत वहीं की जा सकती थी, जहां से सामान खरीदा गया हो।

उपभोक्ताओं के अधिकार

उपभोक्ता कानून में बदलाव के साथ उपभोक्ताओं को कई अधिकार दिए गए हैं, जिसमें ऐसी वस्तुओं की बिक्री और सेवाओं से बचाव होगा, जिससे जीवन या संपत्ति को नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही उपभोक्ता को सामान की गुणवत्ता क्षमता मात्रा शुद्धता कीमत और मानक के बारे में विस्तृत जानकारी देनी होगी। उत्पादन में किसी भी तरह की शिकायत होने पर त्वरित कार्यवाही का प्रावधान होगा। वहीं उपभोक्ता किसी व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत पर चयनित संस्था द्वारा गंभीरता से सुनवाई की जाएगी और उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा।

महाराष्ट्र सरकार के मंत्री असलम शेख कोरोना पॉजिटिव

अब सेलिब्रिटी पर भी लगेगा जुर्माना

नए कानून के तहत भ्रामक विज्ञापन करने पर सेलिब्रिटी पर भी 10 लाख रुपए तक जुर्माना लगेगा। इसके तहत सेलिब्रिटी का दायित्व होगा कि वह विज्ञापन में किए गए दावे की पड़ताल करे, खराब प्रोडक्ट या मिलावटी समान का प्रचार न करे। कंपनियों पर जुर्माना और मुआवजे का प्रावधान है। उपभोक्ता झूठी शिकायत करता है तो उसपर अब 50 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। वहीं कानून को लेकर केंद्र सरकार केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन करेगी। जिसके अधिकारी अनदेखी करने वालों और भ्रमित करने वाले विज्ञापन पर नजर रखेंगे। इसके अलावा सीसीपीए की स्वतंत्र जांच एजेंसी भी गठन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी डायरेक्ट जनरल के हाथ में होगी।

Tags: celebrity endorsementsconsumersCoronavirusGood Newsmisleading advertisementsnew Consumer Protection Actउपभोक्ता संरक्षण कानून
Previous Post

महाराष्ट्र सरकार के मंत्री असलम शेख कोरोना पॉजिटिव

Next Post

देश के इन राज्यों में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, पिछले 24 घंटों में 40,425 नये मामले

Desk

Desk

Related Posts

Former BJP MLA Suresh Rathore married an actress
Main Slider

बीजेपी के पूर्व विधायक ने ​अभिनेत्री से की शादी, पार्टी ने थमाया नोटिस, UCC कानून का किया उल्लंघन

24/06/2025
DM Savin Bansal
Main Slider

असहाय बालिकाओं का भविष्य संवारता, जिला प्रशासन का प्रोजेक्ट ‘‘नंदा-सुनंदा’’

24/06/2025
CM Dhami participated in the meeting of Central Regional Council
Main Slider

सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क व संचार सुविधाओं के विस्तार किया जाना जरूरी : मुख्यमंत्री

24/06/2025
Election Commission
Main Slider

सभी चुनाव कानूनों और नियमों से होते है… EC का राहुल गांधी को जवाब

24/06/2025
PM Modi
राजनीति

भारत ने 22 मिनट में दुश्मनों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया… ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर बोले पीएम मोदी

24/06/2025
Next Post

देश के इन राज्यों में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, पिछले 24 घंटों में 40,425 नये मामले

यह भी पढ़ें

drug mafia

नार्काे नेक्सस को दिखा उनके ‘सर्वनाश’ का ट्रेलर

29/08/2022
black fungus in rajasthan

राजस्थान में ब्लैक फंगस पर SMS के ईएनटी चिकित्सकों की सर्जिकल मैराथन जारी

23/05/2021
Bank Holiday

जानें बैंक अगस्त में कितने दिन रहेंगे बंद, त्योहार की भरमार

31/07/2020
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version